गुजरात हाईकोर्ट ने हिंदू इलाके मे मुस्लिम व्यक्ति को दुकान की बिक्री का विरोध करने वाले व्यक्तियो पर 25000 का जुर्माना लगाया

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक खरीदार को उस संपत्ति का आनंद लेने से रोका जा रहा है, जिसे उसने सफलतापूर्वक खरीदा था।
Gujarat High Court
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गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हिंदू बहुल इलाके में एक मुस्लिम व्यक्ति को एक हिंदू व्यक्ति द्वारा अपनी दुकान बेचने पर आपत्ति जताने वाले दस व्यक्तियों पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया। [फरहान तसद्दुहुसैन बड़ौदावाला बनाम ओनली एजाजुद्दीन ढोलकावाला]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक खरीदार को उस संपत्ति का आनंद लेने से रोका जा रहा है जिसे उसने सफलतापूर्वक खरीदा था।

न्यायाधीश ने कार्यवाही में शामिल होने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं और सिविल आवेदकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा, "यह एक परेशान करने वाला कारक है कि अशांत क्षेत्र में संपत्ति के एक सफल खरीदार को परेशान किया जा रहा है और उस संपत्ति के फल का आनंद लेने के उसके प्रयास को विफल कर रहा है जिसे उसने सफलतापूर्वक खरीदा था।"

वडोदरा जिले के हिंदू बाहुल्य इलाके में एक हिंदू व्यक्ति से एक मुस्लिम व्यक्ति ने यह दुकान खरीदी थी। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता गवाह थे, जिन्होंने 2020 में पार्टियों के बीच बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, उन्होंने अब इस आधार पर बिक्री पर आपत्ति जताई कि उन्हें बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।

प्रारंभ में, इस बिक्री पर कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों द्वारा भी इस आधार पर आपत्ति जताई गई थी कि इस तरह की बिक्री से बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमानों में संतुलन प्रभावित होने की संभावना थी और कानून और व्यवस्था की समस्या विकसित हो सकती थी।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 9 मार्च, 2020 को उक्त आपत्तियों को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने तब राय दी थी कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या बिक्री एक उचित विचार के लिए थी और स्वतंत्र सहमति के साथ गुजरात अचल संपत्ति के हस्तांतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से बेदखली से किरायेदारों के प्रावधान अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई थी।

वर्तमान मुद्दा मार्च 2020 के फैसले के बाद उठा, जब लेनदेन को सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें बिक्री दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।

इसके अलावा, 10 से अधिक दुकान मालिकों के एक समूह द्वारा एक और दीवानी आवेदन दायर किया गया था, जिनकी दुकानें मुस्लिम व्यक्ति द्वारा खरीदी गई दुकान के ठीक बगल में थीं।

हालांकि, न्यायमूर्ति वैष्णव ने जुर्माने के साथ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।

[आदेश पढ़ें]

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Farhan_Tasaddukhussain_Barodawala_vs_Onali_Ezazuddin_Dholkawala.pdf
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Gujarat High Court imposes ₹25,000 costs on persons opposing sale of a shop to Muslim man in Hindu locality

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