ज्ञानवापी केस:SC ने कमिश्नर नियुक्ति को मुस्लिम पक्ष की चुनौती,हिंदू पक्ष की शिवलिंग पूजा करने की गुहार मे राहत से किया इनकार

कोर्ट ने कहा कि वह अपील पर सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दायर आपत्तियों पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश के फैसले का इंतजार करेगी।
Kashi Vishwanath Gyan Vapi, Supreme Court
Kashi Vishwanath Gyan Vapi, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को बरकरार रखा क्योंकि उसने मस्जिद समिति द्वारा आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश का इंतजार करने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह इससे पहले मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर आपत्तियों पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश के फैसले का इंतजार करेगी।

अदालत ने देखा, "हमने मामला जिला जज के पास ट्रांसफर कर दिया था और नमाज की इजाजत दे दी थी। अब जज अगर आदेश 7 रूल 11 को बरकरार रखते हैं तो मुकदमा चला जाता है लेकिन अगर वह नहीं... फिर इस मामले को यहां क्यों जिंदा रखा जाए।"

अदालत ने आयुक्त द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान मिले शिवलिंग पर पूजा के अधिकार की मांग करने वाली एक अन्य याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा,

"यह याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर एक जनहित याचिका है। इस तरह की प्रार्थना पर कैसे विचार किया जा सकता है? आप अनुच्छेद 32 के तहत कैसे आ सकते हैं? आप इतने अनुभवी वकील हैं, मुकदमे के तहत अपने उपचार का पीछा करें ...आप इन मुद्दों को निचली अदालत के समक्ष संबोधित कर सकते हैं न कि अनुच्छेद 32 याचिका के तहत।"

इस साल अप्रैल में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त को मस्जिद का निरीक्षण, सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील हिंदू पक्षों द्वारा निचली अदालत में दायर एक मुकदमे से उठी, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद में हिंदू देवता हैं और हिंदुओं को पूजा करने और साइट पर पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके बाद, मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर दावा किया कि कोर्ट कमिश्नर पक्षपाती है और उसे बदला जाना चाहिए। उसी को खारिज कर दिया गया, जिससे सर्वेक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने अपील में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

मई में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता के आलोक में सिविल जज, वाराणसी द्वारा सुनवाई कर रहे मामले को यूपी न्यायिक सेवाओं के एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया था।

ऐसा करते हुए, उसने आदेश दिया था कि मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान पाए गए शिवलिंग को संरक्षित किया जाए। इसने वाराणसी की एक अदालत द्वारा मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश करने पर लगाई गई रोक को भी हटा लिया था।

अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को पार्टियों के परामर्श से मस्जिद में वजू (नमाज करने से पहले पैर और हाथ धोने) की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।

और अधिक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Gyanvapi case: Supreme Court refuses relief in Muslim party's challenge to appointment of commissioner; Hindu party's plea to worship Shivling

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com