[ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ] वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका स्वीकार की

शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि दोनों नेता ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से संबंधित अपनी टिप्पणियों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करके वाराणसी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
Asaduddin Owaisi and Akhilesh Yadav with Varanasi court
Asaduddin Owaisi and Akhilesh Yadav with Varanasi court

वाराणसी की एक अदालत ने मंगलवार को काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से 'धार्मिक भावनाओं' को आहत करने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका को स्वीकार कर लिया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने आज इस याचिका को स्वीकार कर लिया।

मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को सूचीबद्ध की गई है।

वर्तमान याचिका अधिवक्ता हरि शंकर पांडे ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया था कि दोनों नेता ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से संबंधित अपनी टिप्पणियों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करके वाराणसी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे।

पांडे ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर टिप्पणी नहीं करने के बावजूद, ये नेता वोट के उद्देश्य से लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे।

मूल रूप से, कोर्ट ने मामले को 10 अक्टूबर को आदेश के लिए पोस्ट किया था। हालांकि इसे 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, फिर 17 अक्टूबर तक।

17 अक्टूबर को एसीजेएम 5वीं एमपी/एमएलए कोर्ट ने मामले को 18 अक्टूबर को आदेश के लिए पोस्ट कर दिया।

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[Gyanvapi-Kashi Vishwanath] Varanasi Court admits plea to register case against Akhilesh Yadav, Asaduddin Owaisi

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