
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि भले ही इस तरह का उत्पीड़न सार्वजनिक स्थान पर न हुआ हो, फिर भी यह भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध होगा। [एमआर शिवरामकृष्णन बनाम राज्य]।
न्यायमूर्ति आरएन मंजुला ने पीड़िता की इस दलील से सहमति जताई कि इस तरह की घटना किसी भी स्थान पर हुई हो, यह याद रखना चाहिए कि विशेष अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना था।
न्यायमूर्ति मंजुला ने कहा "तर्क के लिए भी, अगर यह समझा जाता है कि तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दंडित करने के लिए, घटना सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए, फिर भी एक महिला का उत्पीड़न एक अपराध है और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दंडित किया जा सकता है।”
अदालत एक एमआर शिवरामकृष्णन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने तर्क दिया था कि वह और शिकायतकर्ता पड़ोसी और रिश्तेदार थे और अपने-अपने घरों की ओर जाने वाले रास्ते पर एक नागरिक विवाद में लगे हुए थे। घटना की तारीख पर, वे शिकायतकर्ता के घर के सामने अपनी बाइक खड़ी करने पर मौखिक बहस में पड़ गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसकी बहन को धमकी देना और गाली देना शुरू कर दिया। तब अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी और बाद में आरोप पत्र दायर किया गया था।
हालांकि, आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि 2002 अधिनियम की धारा 4, जिसके तहत उस पर मामला दर्ज किया गया था, केवल सार्वजनिक स्थान पर होने वाले मामलों में ही लागू होती है।
आरोपी ने तर्क दिया कि चूंकि घटना शिकायतकर्ता के घर के परिसर में हुई थी, इसलिए इसे घर के भीतर ही माना जाना चाहिए न कि बाहर।
उन्होंने तर्क दिया कि "सार्वजनिक स्थानों" शब्द की परिभाषा और अधिनियम में "किसी अन्य स्थान" शब्द के उपयोग को ejusdem Generis (उसी तरह का) पढ़ा जाना चाहिए।
अदालत, हालांकि, शिकायतकर्ता की इस दलील से सहमत थी कि परिभाषा इस तथ्य को अस्पष्ट नहीं कर सकती है कि कहीं भी यौन उत्पीड़न अपने आप में एक अपराध था।
न्यायमूर्ति मंजुला ने कहा कि सुनवाई के समय संबंधित अदालत गुण-दोष के आधार पर यह तय कर सकती है कि घटना कहां हुई है।
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