[हरिद्वार धर्म संसद] जितेंद्र त्यागी की मेडिकल जमानत बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने त्यागी को आत्मसमर्पण करने और 5 सितंबर तक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण का प्रमाण पत्र पेश करने को कहा।
Jitendra Tyagi (Waseem Rizvi) and Supreme Court
Jitendra Tyagi (Waseem Rizvi) and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिसंबर 2021 में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार जितेंद्र त्यागी (पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था) को दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत को बढ़ाने से इनकार कर दिया। [जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने त्यागी को अगले सप्ताह सोमवार से पहले आत्मसमर्पण करने को कहा।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "आप अंतरिम चिकित्सा पर हैं? पहले आत्मसमर्पण करें। पहले जाकर आत्मसमर्पण करें। वह वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं, वह 51 वर्ष के हैं।"

अदालत ने मामले को अगले शुक्रवार के लिए पोस्ट किया और त्यागी को सोमवार तक आत्मसमर्पण का प्रमाण पत्र पेश करने को कहा।

न्यायमूर्ति रस्तोगी ने टिप्पणी की, "उन्हें कम से कम 7 दिन हिरासत में बिताना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को त्यागी को अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी और इस बात पर जोर दिया था कि त्यागी को कोई भी अभद्र भाषा नहीं देनी चाहिए जो समाज में सद्भाव को बिगाड़ सके।

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, जो हाल ही में हिंदू धर्म में परिवर्तित हुए थे, त्यागी को उत्तराखंड पुलिस ने जनवरी 2022 में पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार में उनके भड़काऊ भाषण के लिए गिरफ्तार किया था।

इस साल मार्च में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। त्यागी हाल के दिनों में मुकदमेबाजी के पक्षधर रहे हैं।

श्रीनगर की एक अदालत ने हाल ही में उनके खिलाफ इस्लाम और पैगंबर का अपमान करने की शिकायत पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केंद्र और उत्तराखंड सरकारों को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी कर हरिद्वार धर्म संसद की जांच की मांग की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में वसीम रिजवी की स्वयं प्रकाशित पुस्तक "मुहम्मद" पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले एक मुकदमे को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस्लाम के बारे में सोशल मीडिया पर बयान देने से परहेज करने की मांग वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा था।

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[Haridwar Dharam Sansad] Supreme Court declines to extend medical bail of Jitendra Tyagi

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