क्या मैला ढोने की प्रथा बंद हो गई है? सुप्रीम कोर्ट ने 6 महानगरों से रिपोर्ट मांगी

न्यायालय ने कहा कि उसका इरादा छह प्रमुख महानगरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई को रोकने का है।
Manual Scavenging
Manual Scavenging
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वह भारत के छह शीर्ष महानगरीय शहरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई की प्रथा को रोकने का इरादा रखता है [डॉ बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य]।

इस दिशा में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने छह शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 13 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया हो कि उनके संबंधित शहरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई कब और कैसे समाप्त की गई।

29 जनवरी को पारित आदेश में कहा गया, "इसलिए हम उपर्युक्त महानगर शहरों में से प्रत्येक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (चाहे उन्हें राज्य द्वारा किसी भी नाम से पुकारा जाता हो) को निर्देश देते हैं कि वे इस न्यायालय के समक्ष सटीक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें यह बताया जाए कि उनके महानगर शहर में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई कैसे और कब बंद हुई... अपेक्षित हलफनामे 13.02.2025 को या उससे पहले दाखिल किए जाएं, जिसकी एक प्रति भारत संघ और एल.डी. एमिकस क्यूरी को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई जाए।"

Justice Sudhanshu Dhulia and Justice Aravind Kumar with Supreme Court
Justice Sudhanshu Dhulia and Justice Aravind Kumar with Supreme Court

अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से चौदह निर्देश जारी किए थे। न्यायालय ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाए।

जब दिसंबर 2024 में मामले की सुनवाई हुई, तो न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में भारत संघ को सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करने और प्रत्येक राज्य से इस बारे में फीडबैक एकत्र करने का निर्देश दिया कि किस हद तक हाथ से मैला ढोने की प्रथा और हाथ से सीवर की सफाई बंद की गई है। भारत संघ को राज्यवार ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में भारत संघ द्वारा एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया गया। इसने न्यायालय को सूचित किया कि देश भर के 775 जिलों में से 456 जिलों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा और हाथ से सीवर की सफाई नहीं की जा रही है।

हालांकि, 29 जनवरी को केंद्र द्वारा प्रस्तुत किए गए सबमिशन की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने इस बारे में स्पष्टता की कमी देखी कि क्या महानगरों में हाथ से सीवर की सफाई पूरी तरह से समाप्त हो गई है।

इसलिए, न्यायालय ने कहा कि वह सभी प्रमुख महानगरों में हाथ से मैला उठाने और सीवर की सफाई को बंद करने का इरादा रखता है।

न्यायालय ने मामले को आगे के विचार के लिए 19 फरवरी को सूचीबद्ध किया।

[आदेश पढ़ें]

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Has manual scavenging stopped? Supreme Court seeks reports from 6 metros

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