हाथरस गैंगरेप और मर्डर: यूपी कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी किया, एक को दोषी करार दिया

आरोपी रामू, लवकुश और रवि को बरी कर दिया गया, जबकि आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या के अपराध और एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।
Hathras Gang Rape
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उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के बलात्कार और हत्या मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया और एक को दोषी ठहराया।

आरोपी रामू, लवकुश और रवि को बरी कर दिया गया, जबकि आरोपी संदीप को गैर इरादतन हत्या के अपराध और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया।

14 सितंबर, 2020 को हाथरस में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और आरोपियों ने उसे मारने का भी प्रयास किया था। इसके बाद, 29 सितंबर को उसने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया।

जब उसके पार्थिव शरीर को उसके पैतृक स्थान पर ले जाया गया, तो यूपी पुलिस और प्रशासन ने कथित तौर पर रात के अंधेरे में परिवार की सहमति या उनकी उपस्थिति के बिना उसके शरीर का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया।

जबरन दाह संस्कार और सामूहिक बलात्कार के संबंध में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर, 2020 को स्वत: संज्ञान लिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था, "29.09.2020 को पीड़िता की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार तक हुई घटनाओं ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है, इसलिए हम इस पर स्वत: संज्ञान ले रहे हैं।"

10 अक्टूबर को, मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसके बाद सीबीआई ने दिसंबर 2020 में ही चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

उस समय के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ढेर सारी जनहित याचिकाएँ भी दायर की गईं, जिनमें मुख्य रूप से अन्य राहतों के साथ-साथ स्वतंत्र, निगरानी वाली जाँच और गवाहों की सुरक्षा की मांग की गई थी।

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Hathras gang rape and murder: UP court acquits three accused, convicts one

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