वह सिर्फ एक निजी नागरिक नही: सुब्रमण्यम स्वामी के आवास पर सुरक्षा प्रदान करने मे विफलता पर दिल्ली HC ने केंद्र से सवाल किया

उच्च न्यायालय ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा के प्रबंधन में कर्मियों के लगे होने के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकती थी।
Subramanian Swamy, Delhi High Court
Subramanian Swamy, Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी न केवल एक निजी नागरिक हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह स्वामी को उनके निजी आवास पर सुरक्षा प्रदान करने की योजना कैसे बना रही है, इस तथ्य को देखते हुए कि सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए अभी तक कोई बुनियादी ढांचा नहीं बनाया गया है।

उच्च न्यायालय ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि त्योहारी सीजन के दौरान शहर भर में सुरक्षा के प्रबंधन में कर्मियों के लगे होने के कारण व्यवस्था नहीं की जा सकती थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अब केंद्र को तीन दिन का समय दिया है ताकि वह स्वामी की सुरक्षा चिंताओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले इंतजामों के बारे में बेहतर जवाब दे सके।

कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 3 नवंबर को करेगी.

स्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने न्यायालय को सूचित किया था कि केंद्र द्वारा दिए गए स्पष्ट आश्वासन के बावजूद, स्वामी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का जायजा लेने के लिए कोई भी उनके निजी आवास पर नहीं गया।

मेहता ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार, स्वामी द्वारा अपना सरकारी बंगला खाली करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर थी, और उच्च न्यायालय में इस मामले का उल्लेख करने के बाद ही सरकार का कोई व्यक्ति स्वामी के निजी आवास पर गया था।

स्वामी Z श्रेणी की सुरक्षा के हकदार हैं। उन्हें जनवरी 2016 में 5 साल के लिए केंद्र द्वारा दिल्ली में एक बंगला आवंटित किया गया था।

अनुभवी राजनेता अपने पूरे राज्यसभा कार्यकाल के दौरान वहीं रहे, जो अप्रैल 2022 में समाप्त हो गया।

चूंकि उन्हें परिसर खाली करना था, स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्हें लगातार सुरक्षा खतरे को देखते हुए बंगले के पुन: आवंटन की मांग की।

हालांकि, केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि भले ही स्वामी के प्रति सुरक्षा धारणा को कम नहीं किया गया था, लेकिन सरकार पर उन्हें सुरक्षा कवर के साथ आवास प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं था।

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He is not just a private citizen: Delhi High Court questions Centre on failure to provide security at Subramanian Swamy residence

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