हिजाब प्रतिबंध: CJI ने कहा हिजाब पहनकर परीक्षा देने के लिए मुस्लिम छात्रों की SC में याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करेंगे

याचिकाकर्ता द्वारा इस बात पर प्रकाश डालने के बाद कि छात्रों को पांच दिनों में आगामी परीक्षाओं में शामिल होना है, अदालत ने याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
Supreme Court, Hijab
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह हिजाब मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा, जो कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से संबंधित है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था, जिसमें अदालत से मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आग्रह किया गया था ताकि छात्रों द्वारा हिजाब पहनकर आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने की अंतरिम प्रार्थना पर सुनवाई की जा सके।

सबसे पहले, CJI ने कहा कि मामले को शीर्ष अदालत के आगामी होली अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

वकील ने कहा "लेकिन परीक्षा 5 दिनों के बाद है। "

सीजेआई ने कहा "आप आखिरी दिन आ रहे हैं।"

"यह दो बार और 10 दिन पहले भी उल्लेख किया गया था," वकील ने जवाब दिया।

सीजेआई ने आश्वासन दिया, "ठीक है, मैं एक पीठ का गठन करूंगा और इसे सुनूंगा।"

इस मामले का पहले दो मौकों, 23 जनवरी और 22 फरवरी को उल्लेख किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी आदेश (जीओ) को चुनौती देते हुए खंडित फैसला सुनाया था, जिसने राज्य के सरकारी कॉलेजों को कॉलेज कैंपस में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया था।

प्रतिबंध को शुरू में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने राज्य के प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (अब सेवानिवृत्त) ने प्रतिबंध को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसे रद्द कर दिया, जिससे मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा आवश्यक हो गई।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले के बाद, प्रभावित छात्र सरकारी कॉलेजों से निजी कॉलेजों में चले गए।

हालाँकि, चूंकि परीक्षा केवल सरकारी कॉलेजों में आयोजित की जा सकती है, इसलिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सके।

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Hijab ban: CJI DY Chandrachud says will set up bench to hear plea in Supreme Court by Muslim students to appear for exams wearing hijab

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