[हिजाब प्रतिबंध] याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा:विधायक समिति सार्वजनिक व्यवस्था, मौलिक अधिकारों पर फैसला नही कर सकती

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने उच्च न्यायालय को बताया, "हम वर्दी के रंग के हिजाब का उपयोग करके अपने सिर को ढंकना चाहते हैं।"
Hijab Ban, Karnataka High Court

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हिजाब प्रतिबंध की सुनवाई के मामले में सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया गया कि विधानसभा के सदस्यों (विधायकों) की कॉलेज विकास समितियां सार्वजनिक व्यवस्था और मौलिक अधिकारों के मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकती हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ के समक्ष इस आशय की दलीलें दीं।

उन्होंने तर्क दिया, "वे यह तय करने के लिए कॉलेज विकास समिति पर छोड़ रहे हैं कि क्या हिजाब के लिए कोई अपवाद किया जाना चाहिए। इसे कॉलेज समिति पर छोड़ना पूरी तरह से अवैध है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है।"

अदालत राज्य में मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें सरकारी आदेश (जीओ) के कारण कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो प्रभावी रूप से हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनने पर प्रतिबंध लगाता है।

कामत ने कहा कि 5 फरवरी को राज्य द्वारा जारी किया गया जीओ संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है और बिना विचार किए लागू किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने तब पूछा कि क्या अनुच्छेद 25 पूर्ण था। कामत ने तब कहा कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि जैसे प्रतिबंधों के अधीन है। इस बिंदु पर, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा,

"सार्वजनिक व्यवस्था क्या है?... हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस GO द्वारा, राज्य ने अनुच्छेद 25 को प्रतिबंधित किया है या नहीं।"

कामत की प्रतिक्रिया थी, "यह सुनिश्चित करना राज्य का सकारात्मक कर्तव्य है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। यदि समाज के कुछ वर्ग नहीं चाहते हैं कि अन्य वर्गों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, [यह] उस वर्ग के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का कोई आधार नहीं है।"

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[Hijab ban] MLA committee cannot decide on public order, fundamental rights: Petitioners to Karnataka High Court

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