सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट के कारण भारतीय निवेशकों को कई लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। [मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सुझाव दिया कि भविष्य में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जा सकते हैं।
सीजेआई ने टिप्पणी की, "ऐसा कहा जाता है कि भारतीय निवेशकों का कुल नुकसान कई लाख करोड़ रुपये है.... हम कैसे सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित हैं.. कहा जाता है कि यह 10 लाख करोड़ रुपये है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा न हो। भविष्य में सेबी के लिए क्या भूमिका की परिकल्पना की जानी चाहिए।"
इसके बाद पीठ ने सेबी को अगले सोमवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि एक अधिक मजबूत तंत्र कैसे स्थापित किया जा सकता है।
सेबी की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे का ट्रिगर पॉइंट भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुआ।
सीजेआई ने जवाब दिया, "आज निर्बाध पूंजी प्रवाह है.. आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि निवेशक सुरक्षित हैं। हर कोई अब निवेशक है, छोटा या बड़ा।"
एसजी ने तब कहा,
"मेरे लिए कारण का उत्तर देना जल्दबाजी होगी लेकिन ट्रिगर बिंदु वह रिपोर्ट थी जो देश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थी।"
पीठ ने एक विशेषज्ञ समिति बनाने और सेबी को व्यापक शक्तियां प्रदान करने का सुझाव दिया।
बेंच ने कहा कि आज का भारत वैसा नहीं है जैसा 1990 के दशक में हुआ करता था और शेयर बाजार भी केवल अमीरों के लिए ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के व्यापक क्षेत्र के लिए भी एक जगह है।
इसके बाद उसने सेबी को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हमने एसजी को यह सुनिश्चित करने के संबंध में अपनी चिंता का संकेत दिया है कि देश के भीतर नियामक तंत्र को विधिवत रूप से मजबूत किया जाए ताकि भारतीय निवेशकों को अचानक अस्थिरता से बचाया जा सके, जो हाल के 2 हफ्तों में देखा गया है।"
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा वैधानिक कार्यों के निर्वहन पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं माना जाएगा।
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