सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र लोकसभा AIADMK सांसद पी रवींद्रनाथ कुमार की चुनावी जीत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगायी

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे कुमार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने थेनी से उनके 2019 के चुनाव को रद्द कर दिया था।
P Ravindranath Kumar, SC
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसने थेनी लोकसभा सांसद (एमपी) पी रवींद्रनाथ कुमार, तमिलनाडु से एकमात्र अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एएआईएडीएमके) सांसद के 2019 के चुनाव को रद्द कर दिया था [पी रवींद्रनाथ बनाम पी मिलानी और अन्य]

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को तय की।

कुमार तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ कुमार की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल वकील कार्तिक सेठ के साथ कैविएट पर शिकायतकर्ता पी मिलनी की ओर से पेश हुए।

अन्नाद्रमुक नेता ने पिछले महीने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के थेनी से कुमार के 2019 के आम विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया था।

कुमार तमिलनाडु में 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले एआईएडीएमके-एनडीए गठबंधन के एकमात्र उम्मीदवार थे। DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 39 में से शेष 38 सीटों पर जीत हासिल की थी।

6 जुलाई के फैसले में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएस सुंदर ने कहा था कि कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी आय छिपाई थी और रिटर्निंग अधिकारी ने इस तरह के दमन के बावजूद उनके नामांकन को स्वीकार करने में गलती की थी।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कुमार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देने के अपने आदेश के क्रियान्वयन पर एक महीने के लिए रोक लगा दी थी। उक्त सुरक्षा शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी।

उच्च न्यायालय का आदेश मिलानी नामक व्यक्ति की याचिका पर आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 4ए के तहत दायर अपने चुनावी हलफनामे के फॉर्म 26 में अपनी संपत्ति और देनदारियों को छुपाया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुमार अपने पक्ष में वोटों के बदले नकद देने सहित भ्रष्ट आचरण में शामिल थे।

थेनी से मतदाता होने का दावा करने वाले मिलनी ने कहा कि कुमार ने केवल कृषि और व्यवसाय को अपनी आय के स्रोत के रूप में बताया, और उस पैसे को बाहर रखा जो उन्हें एक निजी कंपनी के निदेशक के रूप में सेवा करने के लिए पारिश्रमिक के रूप में मिला था।

न्यायमूर्ति सुंदर ने माना था कि याचिकाकर्ता (मिलानी) कुमार की ओर से रिश्वतखोरी और भ्रष्ट आचरण के आरोप को स्थापित करने में विफल रहे थे, रिकॉर्ड पर सबूत और गवाहों की जांच से साबित हुआ था कि कुमार ने जानबूझकर अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाई थी।

उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए रिटर्निंग अधिकारी को भी आड़े हाथ लिया था।

एकल न्यायाधीश ने कुमार के इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि कथित विसंगतियां मुद्रण संबंधी त्रुटि का परिणाम थीं।

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Supreme Court stays HC verdict quashing election victory of lone Lok Sabha AIADMK MP P Ravindranath Kumar

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