

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद की एक कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साईं बगीरथ को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है।
यह राहत बगीरथ को उसके BBA एग्जाम देने के लिए दी गई थी। वह ज्यूडिशियल कस्टडी में था, और उसे 25 जून तक टेम्पररी राहत दी गई थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान उसे तीन एग्जाम देने हैं और उनके खत्म होने के बाद उसे वापस कस्टडी में ले लिया जाएगा।
बगीरथ के खिलाफ केस 8 मई को एक लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया गया था। मई के बीच में गिरफ्तारी के बाद उसे चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में रखा गया था।
मामले में जांच चल रही है।
गिरफ्तारी से पहले, उसने प्रोटेक्शन के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके वकील ने दलील दी कि शिकायत करने वाली की उम्र को लेकर पक्का नहीं है और सवाल किया कि क्या POCSO एक्ट लागू होता है। यह भी दावा किया गया कि दोनों के बीच सहमति से रिश्ता था।
प्रॉसिक्यूशन और शिकायत करने वाले ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि लड़की नाबालिग थी और आरोप गंभीर थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल की जांच करने के बाद वह उस स्टेज पर दखल देने के लिए तैयार नहीं है।
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Hyderabad court grants Union minister’s son interim bail in POCSO case