अवैध निर्माण: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को लोकपाल के आदेश पर एमसीडी के खिलाफ जांच के निर्देश पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

लोकपाल ने सीबीआई को दक्षिण-दिल्ली क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत निर्माण में एमसीडी अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया था।
Delhi High Court
Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शहर में अवैध निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ लोकपाल द्वारा दिए गए जांच के आदेश को आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया। [दिल्ली नगर निगम व अन्य बनाम भारत का लोकपाल]।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने लोकपाल के आदेशों के खिलाफ एमसीडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

कोर्ट ने कहा, "मामले की प्रकृति को देखते हुए, इस बीच, सीबीआई जांच आगे नहीं बढ़ाएगी... हालांकि अगर लोकपाल को अन्य अधिकारियों या अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, तो कानून के अनुसार प्राधिकरण की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।"

सीबीआई ने अभी तक मामले में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि हालांकि वह शुरुआत में आदेश पर रोक लगाने के लिए अनिच्छुक थीं क्योंकि उनका मानना था कि लोकपाल ने कुछ पाया है, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट की जांच से पता चला है कि इस स्तर पर कोई जांच नहीं की गई है।

अदालत ने कहा, "संबंधित अधिकारियों या एमसीडी और अन्य एजेंसियों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है।"

जज ने कहा कि पूरे विभाग के खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि क्षेत्राधिकार का मुद्दा और जिस तरीके से लोकपाल को आगे बढ़ना है, वह बाद के स्तर पर उठेगा और इसलिए, लोकपाल को मामले में जवाब दाखिल करना चाहिए।

अदालत ने तब प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 25 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Illegal constructions: Delhi High Court orders CBI not to act on Lokpal's order directing probe against MCD

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com