सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में जमादार पद का नाम बदलकर 'पर्यवेक्षक' कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक (सेवा और आचरण की शर्तें) नियम 1961 को संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा इस प्रभाव में संशोधित किया गया था।
शनिवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से नया स्वरूप अधिसूचित किया गया था।
एक जमादार एक औपनिवेशिक युग का शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर कार्यालय परिसर में झाडू लगाने वाले एक कनिष्ठ अधिकारी के लिए किया जाता है।
मौजूदा बदलाव फराश (फर्श) और सफाईवाला (सफाई) श्रेणियों के जमादार पदों पर लागू होता है।
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Post of 'jamadar' in Supreme Court redesignated to 'supervisor'; CJI DY Chandrachud amends rules