सोशल मीडिया के जरिए शेहला राशिद को अश्लील संदेश भेजने के आरोपी गुजरात निवासी को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

उच्च न्यायालय ने 18 मार्च तक आरोपी को मामले में जांच में उनके भाग लेने के अधीन, अंतरिम अग्रिम जमानत दी।
सोशल मीडिया के जरिए शेहला राशिद को अश्लील संदेश भेजने के आरोपी गुजरात निवासी को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी
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जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सोमवार को गुजरात निवासी को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से शेहला राशिद को धर्म के खिलाफ हमला करने और अश्लील संदेश भेजने का आरोप था

कोर्ट ने आरोपी मीकिर ठाकोर पटेल को 18 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने की अनुमति 9-इस अधीन दी है कि वह 9 से 11 मार्च, 2021 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे।

इससे पहले, श्रीनगर की एक अदालत ने पटेल को दी गई ज़मानत को इस आधार पर खारिज कर दिया था वह जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष पटेल के लिए उपस्थित अधिवक्ता सिद्धांत गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है।

दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता बीए डार और अधिवक्ता सबा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पटेल ने पहले ही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और जांच अधिकारी के सामने पेश होने से बचा है।

हालांकि, जस्टिस राजेश ओसवाल ने पटेल को जांच में भाग लेने का एक और मौका देने का फैसला किया। इसलिए, अदालत ने पटेल की अंतरिम जमानत याचिका की अनुमति इस आधार पर दी कि यदि पटेल जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होता है, तो उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाएगा।

यह अदालत याचिकाकर्ता को एक और मौका देने के लिए उचित मानती है ताकि जांच में भाग लिया जा सके। इस घटना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता भौतिक मोड में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो यह अदालत वर्तमान आवेदन को खारिज करने के लिए विवश होगी।

पटेल के खिलाफ एफआईआर में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67-ए (अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट रूप सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के निम्नलिखित प्रावधानों सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया है।

  • धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य),

  • धारा 354-A (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड)

  • धारा 354-डी (घूरना),

  • धारा 505 (2) (शत्रुता, घृणा या कुत्सित इच्छाशक्ति पैदा करना या बढ़ावा देना),

  • धारा 509 (एक महिला की विनम्रता का अपमान)।

निचली अदालत में शिकायतकर्ता, शेहला राशिद ने आरोप लगाया कि वह आरोपी द्वारा उसे संबोधित अश्लील सामग्री के कारण उत्पीड़न का सामना कर रही थी और इस तरह के यौन स्पष्ट बयान देने और उनके धर्म और समुदाय पर हमला करने के लिए उनके आक्रामक दृष्टिकोण, जिसके कारण उनके और उनके परिवार के लिए बहुत उत्पीड़न हुआ था।

याचिकाकर्ता को 13 जनवरी को एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि, सत्र न्यायालय द्वारा यह कहा जाने के बाद कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया, 27 जनवरी को याचिका खारिज कर दी थी।

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Jammu & Kashmir High Court grants anticipatory bail to Gujarat resident accused of sending obscene messages via social media to Shehla Rashid

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