झारखंड कोयला घोटाला: दिल्ली की अदालत ने पूर्व मंत्री दिलीप रे को तीन साल कैद की सजा दी

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने इस मामले में सभी दोषियों की मौजूदगी में आज फैसला सुनाया
Dilip Roy, Coal Scam
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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने 1999 में झारखंड में कोयला खदान आबंटन मामले में दोषी पाये गये पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री दिलीप रे को आज तीन साल की कैद की सजा सुनाई

विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने इस मामले में सभी दोषियों की व्यक्तिगत रूप से मौजूदगी में यह फैसला सुनाया।

यह मामला 1999 में झारखंड में कोयला खदान आबंटन में अनियमित्ताओं से संबंधित है। दिलीप रे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री थे।

इससे पहले, इस महीने के शुरू में अदालत ने झारखंड कोयला खदान आबंटन मामले में ने दिलीप रे और अन्य को दोषी ठहराया था।

अदालत ने दिलीप रे को साजिश, कपट और विश्वासघात के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 409 और 420 के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा उन्हें भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत भी संपत्ति को अपने इस्तेमाल के लिये तब्दील करने और रिश्वत लेने का भी दोषी पाया गया था।

दिलीप रे साथ ही अदालत ने कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिवकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजीज लि के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाला को भी दोषी ठहराया था।

अदालत ने आज बनर्जी, गौतम और कुमार को भी तीन तीन साल की कैद की सजा सुनाई।

इसके अलावा, अदालत ने सभी दोषियों पर दस लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा दोषी ठहराया गये दो कर्पोरेट –कैस्ट्रान टेक्नॉलॉजीज लि और कैस्ट्रॉन माइनिंग लि पर क्रमश: 60 लाख और 10 लाख रूपए का जुर्माना लगाया।

विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

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Jharkhand Coal Scam: Delhi Court sentences former Minister Dilip Ray to three-year imprisonment

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