झारखंड कोयला घोटाला: विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पूर्व राज्य मंत्री दिलीप रे को दोषी ठहराया

इस मामले में अदालत 14 अक्टूबर को सजा सुना सकती है।
झारखंड कोयला घोटाला: विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पूर्व राज्य मंत्री दिलीप रे को दोषी ठहराया
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विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने 1999 के झारखंड कोयला घोटाला कांड मे पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री दिलीप रे को दोषी ठहराया है।

विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने दिलीप रे और अन्य को आपराधिक साजिश औ दूसरे आरोपों में आज दोषी ठहराया।

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन सभी संदेहों से परे आरोपियों का अपराध साबित करने में सफल रहा है।

तद्नुसार, दिलीप रे को आपराधिक साजिश, कूटरचना और धोखाधड़ी के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, धारा 409 और धारा 420 के तहत दोषी ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें भ्रष्टाचार निवारण कानून के संपत्ति को अपने लिये इस्तेमाल करने और गैरकानूनी तरीके से रिश्वत लेने संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया है।

दिलीप रे के साथ ही अदालत ने कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारिों-प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम तथा कैस्ट्रन तकनीकी लि के निेदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी ठहराया है।

यह मामला 1999 में झारखंड में कोयला खदानों के आबंटन में अनियमित्ताओं से संबंधित है। दिलीप रे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

इस मामले में आरोपियों ने उनके खिलाफ दायर सीबीआई के आरोप पत्र की वैधता और इसके आधार पर इसका संज्ञान लिये जाने पर सवाल उठाये थे। यह भी दलील दी गयी थी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले इसकी अनुमति लेना जरूरी है क्योंकि रे, गौतम और बनर्जी लोकसेवक थे।

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि आरोप पत्र दाखिल किये जाते वक्त ये सभी सार्वजनिक पद से हट चुके थे और जहां तक मुकदमा चलाने का सवाल है तो भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधान लागू होने के लिये वे लोक सेवक नहीं थे।

सेवानिवृत्त लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के के लिये पहले स्वीकृत प्राप्त करने संबंधी भ्रष्टाचार निवारण कानून के सशोधन का प्रावधान आरोपियों पर लागू नहीं होता है। न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि अभियोजन ने इस संशोधन के प्रभावी होने से पहले मुकदमा शुरू किया था और सामान्यतया कानून मे संशोधन पिछली तारीख से लागू नहीं होते हैं।

इस मामले में अदालत द्वारा 14 अक्ट्रबर को दोषियों को सजा सुनाये जाने की उम्मीद है।

विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराये गये सभी आरोपियों को फैसले के दिन उपस्थिति होने का आदेश दिया है।

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Jharkhand Coal Scam: Special CBI Judge finds former Minister of State Dilip Ray guilty

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