डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दी लालू प्रसाद यादव को जमानत

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने जमानत दी, जिन्होंने मामले में यादव को दी गई पांच साल की सजा को भी निलंबित कर दिया।
Lalu Prasad Yadav
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झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में 139 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत दे दी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने जमानत दी, जिन्होंने मामले में यादव को दी गई पांच साल की सजा को भी निलंबित कर दिया।

फरवरी में, रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में दोषी ठहराया। उन्हें पांच साल जेल और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

950 करोड़ का चारा घोटाला तब हुआ था जब यादव 1991 और 1996 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री थे।उन्हें चार अन्य चारा घोटाला मामलों में चाईबासा कोषागार से ₹37.7 करोड़ और ₹33.13 करोड़, देवघर कोषागार से ₹89.27 करोड़ और दुमका कोषागार से ₹3.76 करोड़ की अवैध निकासी के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।

यादव को अब चारा घोटाला के उन सभी पांच मामलों में जमानत मिल गई है जिनमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। उन्हें अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी घोटाला मामलों में और फरवरी 2020 में देवघर ट्रेजरी घोटाला मामले में जमानत मिली। अप्रैल 2021 में उन्हें दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत मिली।

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Jharkhand High Court grants Lalu Prasad Yadav bail in Doranda Treasury case

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