[किसान आंदोलन] पत्रकार मनदीप पुनिया ने दिल्ली अदालत के समक्ष कहा: पत्रकार कार्ड नही होना, गिरफ्तारी का कोई आधार नही

पुनिया ने दावा किया है कि उनके साथ गिरफ्तार एक अन्य पत्रकार को रिहा कर दिया गया था लेकिन वह अभी भी इस आधार पर हिरासत में है कि उसके पास प्रेस कार्ड नहीं था।
Mandeep Punia and Delhi Police
Mandeep Punia and Delhi Police

सिंधु सीमा से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अखिल मलिक, कड़कड़डूमा कोर्ट ने रविवार को पुनिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की और पुनिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि जांच अधिकारी (आईओ) मौजूद नहीं थे।

कोर्ट ने IO को औपचारिक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और यह भी आदेश दिया कि मामले को सोमवार को उचित अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

अदालत ने आदेश दिया, "जांच अधिकारी औपचारिक जवाब एसएचओ के माध्यम से दायर करें। 1 फरवरी, 2021 के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष रखें।"

अभियुक्त एक स्वतंत्र पत्रकार है और प्रेस कार्ड नहीं ले जाना किसी मामले या गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।
मनदीप पुनिया

पुनिया को 30 जनवरी को सिंघू सीमा से गिरफ्तार किया गया था जहां वह किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे।

उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी लोक सेवक को रोकना), 353 (अपने कर्तव्य के निर्वहन से लोक सेवक को हिरासत में लेने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके कर्तव्य से आहत करने के कारण)। के तहत अपराध के आरोप लगाये गये

अपनी जमानत याचिका में, पुनिया ने कहा कि जब वह दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तब वह केवल अपने पत्रकार कर्तव्यों का पालन कर रहा था।

याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में सात घंटे की देरी हुई और शिकायतकर्ता और पीड़ित दोनों पुलिस अधिकारी हैं।

पुनिया ने दावा किया है कि उनके साथ गिरफ्तार एक अन्य पत्रकार को रिहा कर दिया गया था लेकिन वह अभी भी इस आधार पर हिरासत में है कि उसके पास प्रेस कार्ड नहीं था।

"अभियुक्त एक स्वतंत्र पत्रकार है और प्रेस कार्ड नहीं ले जाना किसी मामले या गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।"

उन्होंने दावा किया है, इसके अलावा, ऐसे वीडियो साक्ष्य भी हैं जो एफआईआर की सामग्री का खंडन करते हैं।

रविवार को अधिवक्ता सरीम नावेद, अकरम खान और कामरान जावेद के माध्यम से दिल्ली कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई।

चूंकि जांच अधिकारी मौजूद नहीं था, कोर्ट ने मनदीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और मामले की सुनवाई सोमवार को के लिए टाल दी।

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[Farmers Protests] Not carrying journalist card no ground for arrest: Journalist Mandeep Puniya in his bail plea before Delhi court

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