सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि वे न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं, भले ही न्यायाधीशों द्वारा उनके द्वारा सामना की जाने वाली धमकियों का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज की जाती हैं।
कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर या हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामलों में जजों को कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित और धमकाया जाता है लेकिन सीबीआई या पुलिस से शिकायत करने पर कोई नतीजा नहीं निकलता।
कोर्ट ने टिप्पणी की, सीबीआई का रवैया वही रहता है और न्यायपालिका को कोई मदद नहीं मिलती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, "देश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें गैंगस्टर शामिल हैं और जहां हाई प्रोफाइल लोग आरोपी हैं। इसलिए व्हाट्सएप, एसएमएस पर संदेश भेजकर न्यायाधीशों को मानसिक रूप से भी धमकाया जाता है। शिकायतें की गईं लेकिन सीबीआई ने कुछ नहीं किया। सीबीआई के रवैये में कोई बदलाव नहीं है"।
CJI ने यह भी कहा कि देश में एक नया चलन है जहां एक प्रतिकूल आदेश पारित होने पर न्यायाधीशों को बदनाम किया जाता है।
CJI ने कहा, "अगर न्यायाधीश पुलिस या सीबीआई को शिकायत दर्ज कराते हैं तो वे कोई जवाब नहीं देते हैं। सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं।"
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सहमति व्यक्त की कि न्यायाधीशों को हमलों से बचाने की जरूरत है और सुरक्षा बढ़ानी होगी।
एजी ने कहा, "मेरे पास उन जजों की सूची है जिन पर हमला किया गया था। अब समय आ गया है कि कुछ कड़े कदम उठाए जाएं।"
अदालत ने यह टिप्पणी धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की सुबह की सैर पर निकलते समय एक वाहन की टक्कर में उनकी मौत के बाद शीर्ष अदालत द्वारा दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान की थी।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को न्यायाधीश आनंद की मौत की जांच पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
जबकि शुरू में यह माना गया था कि न्यायाधीश आनंद की मौत एक दुर्घटना थी, घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिससे पता चलता है कि वाहन को जानबूझकर जज से टकराया गया था क्योंकि वह सड़क के किनारे चल रहे थे।
कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों को नोटिस जारी कर उनसे स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
17 अगस्त को फिर से मामले की सुनवाई होगी।
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