कांवड़ यात्रा: दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने के यूपी सरकार के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

यह याचिका शनिवार सुबह दायर की गई और इसे कल (सोमवार) न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
Justice Hrishikesh Roy and Justice SVN Bhatti
Justice Hrishikesh Roy and Justice SVN Bhatti
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एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें दुकान मालिकों को कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को मामले की सुनवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई को कांवड़ मार्गों पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों के लिए अपने प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक का नाम और पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया

यूपी सरकार ने कहा है कि यह निर्णय उचित कानून और व्यवस्था की स्थिति के हित में था।

हालांकि इस निर्णय की आलोचना मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम करने और समाज में इस तरह का भेदभाव पैदा करने के लिए की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका उन प्रेस रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में भी आई है, जिनमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी दुकान मालिकों को रेस्तरां के बाहर अपने कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

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Kanwar Yatra: UP Government directive to display shop owner name challenged in Supreme Court

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