कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के 2023 के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहले याचिका खारिज कर दी थी।
Siddaramaiah and Supreme Court
Siddaramaiah and Supreme Court facebook
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सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से 2023 के चुनाव को चुनौती दी गई है [के शंकरा बनाम सिद्धारमैया]।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया और सिद्धारमैया से याचिका पर जवाब मांगा।

Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta
Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में इस याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता, वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर के शंकरा ने यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि 2023 में राज्य चुनावों के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) पार्टी के मैनिफेस्टो में की गई पांच चुनावी गारंटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत रिश्वत और भ्रष्ट काम है।

शंकरा ने आगे कहा कि चूंकि मैनिफेस्टो सिद्धारमैया की सहमति से जारी किया गया था, इसलिए उन्होंने भी भ्रष्ट काम किए।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने और उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।

अप्रैल में, जस्टिस सुनील दत्त यादव ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि चुनावी गारंटी भ्रष्ट काम नहीं हो सकती।

जस्टिस यादव ने चुनाव याचिका को जिस 'लापरवाह तरीके' से तैयार किया गया था, उसकी भी आलोचना की। इस बारे में, कोर्ट ने कहा कि पिटीशन में पैराग्राफ की नंबरिंग में अंतर था, जब साथ में दिए गए वेरिफिकेशन एफिडेविट से तुलना की गई, और राज्य के चीफ सेक्रेटरी का नाम गलत लिखा गया था।

हाईकोर्ट ने अपने अप्रैल के फैसले में कहा, "ये उदाहरण सिर्फ उदाहरण हैं, पूरे नहीं हैं और इससे पता चलता है कि चुनावी विवाद को ड्राफ्ट करने में बहुत लापरवाही बरती गई।"

Justice Sunil Dutt Yadav, Karnataka High Court
Justice Sunil Dutt Yadav, Karnataka High Court

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Karnataka CM Siddaramaiah's 2023 election challenged in Supreme Court

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