कर्नाटक में जिला अदालतें 18 जनवरी से सामान्य रूप से कामकाज शुरू करेंगी

यह सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की जिम्मेदारी होगी कि अदालतों / परिसर का दौरा करने के लिए याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से नहीं बुलाया जाए।
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कर्नाटक में जिला न्यायपालिका 18 जनवरी से प्रयोगात्मक आधार पर सामान्य कामकाज पर वापस लौट आएगी।

यह निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया राज्य में COVID-19 मामलों में काफी सुधार के बाद लिया गया था।

हालाँकि, सात जिलों में बेंगलूरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, चिक्काबल्लपुरा, डीके मंगलुरु, मैसूरु, शिवमोग्गा और तुमकुरु, जहां 200 से अधिक सक्रिय COVID-19 मामले हैं, विशेष मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जो लागू है, जारी रहेगी।

राज्य में जिला अदालतें वर्तमान में भौतिक और आभासी सुनवाई के संयोजन का पालन कर रही हैं। वर्तमान निर्णय के साथ, सभी सात जिलों को छोड़कर सभी जिलों में शारीरिक कामकाज फिर से शुरू होगा।

संशोधित एसओपी के अनुसार, अदालतों का सामान्य कामकाज निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

  • अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को COVID-19 लक्षणों पर थर्मल स्कैनिंग और जाँच के अधीन किया जाएगा। COVID-19 के लक्षण वाले लोगों को अदालत परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  • जहां भी संभव हो दो अलग-अलग प्रवेश द्वार (सैनिटाइज़र के साथ) अदालत परिसर को प्रदान किए जाएंगे, एक प्रवेश द्वार वकीलों और कर्मचारियों के लिए और के लिए और दूसरा प्रवेश द्वार लिटिगेंट्स, गवाहों और अन्य लोगों के लिए रहेगा।

  • लिफ्ट का उपयोग 50%की क्षमता के लिए सीमित रहेगा।

  • कोर्ट रूम, बार एसोसिएशन परिसर, कार्यालयों के साथ-साथ कोर्ट कंपाउंड में मास्क पहनना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहनता है, उसे तुरंत परिसर से बाहर जाना होगा।

  • अधिवक्ता, लिटिगैंट, गवाह, पुलिस कर्मी आदि, न्यायालय परिसर, कार्यालयों, बार एसोसिएशन परिसर के साथ-साथ न्यायालय के कमरों में भी सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे।

  • बार एसोसिएशनों के परिसर में भीड़भाड़ से बचने के लिए, बार एसोसिएशनों के परिसर के अंदर की आधी कुर्सियों को हटाने का प्रतिबंध जारी रहेगा।

  • कार्यालयों के बाहर मामले दर्ज करने के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

संशोधित एसओपी मे आगे कहा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की जिम्मेदारी है कि याचियों को अदालतों या अदालत परिसर का दौरा करने के लिए अनावश्यक रूप से नहीं बुलाया जाए। बार के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मुवक्किल अदालत में केवल तभी जाएँ जब उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो।

[एसओपी पढ़ें]

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District courts in Karnataka to resume normal functioning from January 18

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