कर्नाटक हाईकोर्ट ने बी. नागेंद्र को कर्नाटक से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी, लेकिन भारत से बाहर जाने की नहीं

अदालत ने 2024 में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन मामले में नागेंद्र को ज़मानत देते समय उन पर लगाई गई यात्रा पाबंदियों में ढील दी।
B Nagendra and Karnataka HC
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री बी. नागेंद्र पर यात्रा से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी। ये पाबंदियां 2024 में कथित वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के मामले में उन्हें ज़मानत देते समय लगाई गई थीं [बी. नागेंद्र बनाम डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट]।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने नागेंद्र की ज़मानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हें कर्नाटक से बाहर और भारत में कहीं भी यात्रा करने की इजाज़त दे दी। हालाँकि, मंत्री पर देश से बाहर यात्रा करने पर रोक बनी रहेगी, जब तक कि उन्हें इसके लिए कोर्ट से इजाज़त न मिल जाए।

कोर्ट ने यह आदेश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया कि नागेंद्र कैबिनेट में पद पर हैं, इसलिए उन्हें कर्नाटक राज्य से बाहर और भारत के भीतर यात्रा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री पद और किसी पोर्टफोलियो (विभाग) को संभालने के कारण अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करना ज़रूरी हो जाता है। याचिकाकर्ता देश के भीतर यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यात्रा की इजाज़त न देने से निस्संदेह उनकी आज़ादी और उनके मौजूदा पद पर असर पड़ेगा।"

Justice M Nagaprasanna
Justice M Nagaprasanna

बी. नागेंद्र अभी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की कैबिनेट में योजना और सांख्यिकी विभाग संभाल रहे हैं।

वह वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के आरोपियों में से एक हैं। यह घोटाला 'कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम' (जो अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए काम करता है) से फंड को गैर-कानूनी तरीके से दूसरी जगह लगाने के आरोपों से जुड़ा है।

यह कथित घोटाला तब सामने आया जब वाल्मीकि कॉर्पोरेशन के अकाउंट सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर ने एक नोट छोड़ा था जिसमें कल्याणकारी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था।

आरोप सामने आने के बाद नागेंद्र, जो उस समय कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे, ने इस्तीफा दे दिया था।

फंड के गलत इस्तेमाल के आरोपों के बाद केंद्रीय एजेंसी (ED) द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाने के बाद नागेंद्र को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था।

ED ने उन्हें मुख्य आरोपी बताया है, जबकि CBI ने जून 2026 में नागेंद्र और 29 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​CBI का आरोप है कि उन्होंने फंड को दूसरी जगह लगाने की साजिश रची और एक टेंडर के सिलसिले में गैर-कानूनी तरीके से पैसे भी लिए।

अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। उनकी जमानत की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि वह कर्नाटक से बाहर यात्रा नहीं कर सकते। हाल ही में उन्होंने इस पाबंदी में ढील देने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

नागेंद्र की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के.एन. फणींद्र ने कहा कि पिछले दो सालों से उन्हें राज्य से बाहर यात्रा करने की इजाज़त पाने के लिए संबंधित अदालत में अर्जी देनी पड़ रही है।

Senior Advocate KN Phanindra
Senior Advocate KN Phanindra

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने दलील दी कि नागेंद्र को हाई कोर्ट जाने से पहले अपनी ज़मानत की शर्तों में बदलाव के लिए स्पेशल कोर्ट जाना चाहिए।

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Karnataka High Court permits B Nagendra to travel outside Karnataka but not out of India

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