कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP के खिलाफ "40% कमीशन" वाले ऐड के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस खारिज कर दिया

कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त देना कानून के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा।
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई रद्द कर दी।

जस्टिस सुनील दत्त यादव ने गांधी की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने निर्देश दिया, "याचिका स्वीकार की जाती है। कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देना कानून के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा। जहां तक ​​याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) का सवाल है, कार्रवाई रद्द की जाती है।"

Justice Sunil Dutt Yadav, Karnataka High Court
Justice Sunil Dutt Yadav, Karnataka High Court

BJP नेता केशव प्रसाद ने गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM) सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और कैंपेनिंग नारों का हवाला दिया गया था।

विज्ञापनों में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि BJP, जो उस समय राज्य में सत्ता में थी, सरकारी कामों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों और दूसरों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी।

BJP ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर उस समय के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया था।

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को 1 जून, 2024 को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी।

गांधी को मजिस्ट्रेट ने 7 जून, 2024 को ज़मानत दे दी थी।

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Karnataka High Court quashes defamation case against Rahul Gandhi for "40% commission" ads against BJP

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