कर्नाटक हाईकोर्ट ने केजीएफ कॉपीराइट उल्लंघन मामले में राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

एमआरटी म्यूजिक की शिकायत के अनुसार, भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में फिल्म केजीएफ: चैप्टर 2 की लोकप्रिय ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था, जो उसके स्वामित्व में थी।
Rahul Gandhi and Karnataka High Court
Rahul Gandhi and Karnataka High Court
Published on
2 min read

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। [जयराम रमेश बनाम कर्नाटक राज्य]।

भारत जोड़ो यात्रा अभियान के दौरान फिल्म केजीएफ: चैप्टर 2 के संगीत के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के कॉपीराइट को हल्के में ले लिया है।

न्यायाधीश ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं ने बिना अनुमति के स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ की है, जो निस्संदेह शिकायतकर्ता के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।"

यह देखते हुए कि यह सब सबूत का मामला बन जाता है जिसे जांच में मिटाना होगा, एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई।

23 जून को, अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनीं और आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि दिसंबर में गांधी और अन्य को दी गई अंतरिम सुरक्षा मामले का निपटारा होने तक जारी रहेगी।

कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हुइलगोल ने तर्क दिया कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध करने के लिए, आरोपी को जानबूझकर कॉपीराइट का उल्लंघन करना होगा।

हालाँकि, मौजूदा मामले में कॉपीराइट का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था।

इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने कॉपीराइट सामग्री से किसी भी तरह से कमाई नहीं की है।

यह प्रस्तुत किया गया, "ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने मुद्रीकरण किया है.. कॉपीराइट अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए.. मुझे कोई मौद्रिक लाभ नहीं हुआ है।"

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता एमआरटी म्यूजिक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीरंगा ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि कोई मौद्रिक लाभ नहीं हुआ, फिर भी याचिकाकर्ताओं ने पूरे अभ्यास के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की।

उन्होंने तर्क दिया, "क्या लाभ केवल मौद्रिक है? पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, उन्होंने लोकप्रियता हासिल की है।"

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्रोत कोड में हस्तक्षेप किया गया था और उसी आधार पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

एमआरटी म्यूजिक की शिकायत के अनुसार, भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाया गया था, और इसमें शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली और उसके पास मौजूद लोकप्रिय ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग किया गया था।

उनका दावा है कि वीडियो के अनुसार, यह स्पष्ट था कि आरोपी ने गलत लाभ कमाने के इरादे से रिकॉर्डिंग का धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया था।

एमआरटी ने पहले कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे के साथ-साथ एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की थी, जिसके आधार पर पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Karnataka High Court refuses to quash FIR against Rahul Gandhi, Congress leaders in KGF copyright infringement case

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com