कर्नाटक हाईकोर्ट ने जियोस्टार, ज़ी की 2% सिनेमा टिकट सेस को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति एच.टी. नरेंद्र प्रसाद ने राज्य के श्रम विभाग को नोटिस जारी किया।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिनेमा टिकट की कीमतों पर 2 प्रतिशत उपकर (सेस) लगाने को चुनौती देने वाली, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF), जियोस्टार और ज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा दायर एक याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है [इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य]।

न्यायमूर्ति एच टी नरेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार और राज्य श्रम विभाग को नोटिस जारी किया। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उपकर (सेस) की वसूली न करने के कारण किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की।

Justice H T Narendra Prasad
Justice H T Narendra Prasad

याचिकाकर्ताओं ने श्रम विभाग द्वारा 10 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि 'कर्नाटक सिने एंड कल्चरल एक्टिविस्ट्स (वेलफेयर) एक्ट' में 2026 का संशोधन और इससे जुड़े 2025 के नियमों को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि ये सिनेमा टिकट पर 'सेस' (उपकर) लगाने या इसकी वसूली को बढ़ावा देते हैं।

यह चुनौती विशेष रूप से इस कानून की धाराओं 2(g), 2(o), 8, 9, 11, 13 और 16, तथा 2025 के नियमों के नियम 2(1)(c), 8(2), 10 और 11 से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं ने सितंबर की अधिसूचना के परिणामस्वरूप की गई सभी कार्रवाइयों को भी रद्द करने की मांग की है।

यह याचिका वकील गीतांजलि मिरियम मैथ्यू के माध्यम से दायर की गई है।

इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

इससे पहले, 'मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (MAI), 'PVR INOX लिमिटेड', 'PVR INOX' के शेयरधारक प्रतीक चौहान और सिनेमा थिएटर 'विनायक चित्रमंदिर' की ओर से भी इसी तरह की याचिकाएं दायर की गई थीं।

30 सितंबर को, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था कि सिनेमा टिकटों पर 2 प्रतिशत 'सेस' वसूल न कर पाने के मामले में, फिलहाल वह सिनेमा संचालकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी।

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Karnataka High Court seeks State's reply to plea by JioStar, Zee challenging 2% cinema ticket cess

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