कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल के साथ पाए गए छात्र को परीक्षा से बाहर करने के CBSE के फैसले को बरकरार रखा

कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे मामलों में CBSE की बॉडी के पॉलिसी फैसले में दखल नहीं दे सकता।
Exams Karnataka High Court
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एग्जामिनेशन (CBSE) के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट को एकेडमिक ईयर 2025-26 और 2026-27 के लिए बोर्ड एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया था, क्योंकि एग्जाम देते समय उसकी जेब में मोबाइल फोन पाया गया था [CBSE बनाम दोंती सात्विक रेड्डी]।

चीफ जस्टिस विभु भाकरू और जस्टिस सीएम पूनाचा की बेंच ने कहा कि वह ऐसे मामलों में किसी एक्सपर्ट बॉडी के पॉलिसी फैसले में दखल नहीं दे सकती।

कोर्ट ने कहा, "(2024 में लाए गए बदले हुए नियमों के तहत) सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन रखने को भी कैटेगरी-3 में रखा गया है, जिसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान है, जो इस मामले में किया गया है। यह बात एक एक्सपर्ट बॉडी ने बताई है, उस पर चर्चा की है और उसे मंज़ूरी दी है, इसलिए इस कोर्ट का अपनी राय को एक्सपर्ट बॉडी की राय से बदलने का कोई मतलब नहीं बनता।"

Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice CM Poonacha
Chief Justice Vibhu Bakhru and Justice CM Poonacha

डिवीज़न बेंच ने सिंगल-जज बेंच के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें स्टूडेंट को पहले इस आधार पर राहत दी गई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि उसका चीटिंग के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का कोई इरादा था।

डिवीज़न बेंच ने कहा कि सिंगल-जज स्टूडेंट को संदेह का फ़ायदा नहीं दे सकता था, जो CBSE के नियमों में नहीं दिया गया था या जिससे बोर्ड की पॉलिसी की सख्ती कम हो सकती थी।

इसमें कहा गया, "एक एक्सपर्ट बॉडी द्वारा कैटेगरी-1 से खास तौर पर हटाकर कैटेगरी-3 (एग्जाम के दौरान मोबाइल फ़ोन रखने के बारे में) में डाले गए पहलू को पढ़ने का सवाल, भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत कार्यवाही में इस कोर्ट द्वारा दखल देने/कमज़ोर करने लायक नहीं है।"

12वीं क्लास का स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अपने पहले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 25 मिनट लेट आया था। एग्ज़ाम सेंटर उसके घर से 23 किलोमीटर दूर था।

एग्जाम के दौरान, वॉशरूम ब्रेक से एग्ज़ाम हॉल में आने के बाद उसकी जेब से एक फ़ोन ज़ब्त कर लिया गया।

स्टूडेंट ने जांच कमिटी को बताया कि उसे अपनी जेब में मोबाइल फ़ोन के बारे में पता नहीं था, और बताया कि जब एग्जाम हॉल में एंट्री के दौरान उसकी तलाशी ली गई, तब भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

उसने यह भी बताया कि मोबाइल फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके एग्जाम से जुड़ा हो, यानी ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि एग्जाम के दौरान नकल करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल किया गया हो।

एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने भी फ़ोन की जांच की और बताया कि फ़ोन पर एग्जाम से जुड़ा कोई भी ज़रूरी मटीरियल नहीं मिला। हालांकि, कमिटी ने CBSE की अनफेयर मीन्स गाइडलाइंस के मुताबिक स्टूडेंट को डिबारमेंट की सज़ा दी।

स्टूडेंट ने इस घटना को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अगस्त 2025 में, एक सिंगल-जज बेंच ने CBSE के डिबारमेंट ऑर्डर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बोर्ड यह सबूत नहीं दे पाया कि स्टूडेंट ने एग्जाम में मोबाइल का इस्तेमाल किया था। सिंगल जज ने कहा कि यह सिर्फ़ स्टूडेंट की लापरवाही का मामला था और उसे शक का फ़ायदा दिया, क्योंकि मोबाइल पर एग्जाम से जुड़ा कोई ज़रूरी सब्जेक्ट का मटीरियल नहीं मिला था।

CBSE ने सिंगल जज के फ़ैसले को चुनौती देते हुए डिवीज़न बेंच के सामने अपील की।

डिवीज़न बेंच ने CBSE की 139वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग पर भरोसा किया, जिसमें यह तय किया गया था कि एग्जाम हॉल में सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन रखने पर भी मौजूदा एकेडमिक और अगले एकेडमिक साल के लिए डिबारमेंट की सज़ा दी जाएगी, ताकि एग्जाम पेपर लीक होने के खतरे को रोका जा सके।

बेंच ने कहा कि कोर्ट ऐसे मामलों में CBSE के नज़रिए की जगह अपना नज़रिया नहीं रख सकता और बोर्ड की अपील मान ली।

CBSE की तरफ़ से एडवोकेट आनंदिता रेड्डी ने पैरवी की।

स्टूडेंट की तरफ़ से एडवोकेट राजेश्वर पीएन ने पैरवी की।

[ऑर्डर पढ़ें]

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Karnataka High Court upholds CBSE decision to debar student found with mobile during board exam

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