[ब्रेकिंग] कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2021 के लिए एसएसएलसी परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति हंचते संजीवकुमार की खंडपीठ ने एक एसवी सिंगर गौड़ा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमे COVID-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी
Karnataka High Court, SSLC Examination 2021
Karnataka High Court, SSLC Examination 2021
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 19 और 20 जुलाई को एसएसएलसी परीक्षा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति हंचते संजीवकुमार की खंडपीठ ने एक एसवी सिंगर गौड़ा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें COVID-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता (एजी) की इस दलील पर गौर किया कि परीक्षा दो दिनों के दौरान आयोजित की जाएगी और सभी सावधानियां बरती जाएंगी।

एजी ने कहा "हमारे पास एक कक्षा में केवल 12 छात्र होंगे। एक छात्र के लिए एक डेस्क। सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य जांच, 2 पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा।"

कोर्ट ने राज्य की दलील को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने आदेश दिया, "अदालत मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। हम पाते हैं कि राज्य ने सभी छात्रों, शिक्षकों और सभी हितधारकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले परिपत्र के रूप में एसओपी जारी करके परीक्षा आयोजित करने का ध्यान रखा है। याचिकाकर्ता यह इंगित करने में सक्षम नहीं है कि राज्य कैसे आयोजित करता है परीक्षा मनमानी है। इसलिए, हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है"।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि कुछ संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं ठीक से नहीं चलाई गईं और कई बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विषयों को समझना मुश्किल हो गया।

याचिका में कहा गया, वास्तव में, ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कक्षाएं संचालित करने की कोई सुविधा नहीं है और कुछ क्षेत्रों में एक भी कक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

यह प्रस्तुत किया गया था कि इसलिए इन परिस्थितियों में एसएसएलसी परीक्षा आयोजित करना सबसे उपयुक्त नहीं हो सकता है।

याचिका ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया कि राज्य सरकार ने कोविड के मद्देनजर दूसरी पीयूसी परीक्षा रद्द कर दी और सभी छात्रों को 10वीं कक्षा, प्रथम पीयूसी में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण किया।

1 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को अभी तक टीका नहीं लगाया जा रहा है और राज्य में नए कोविड -19 डेल्टा प्लस संस्करण का पता लगाया जा रहा है, SSLC परीक्षा आयोजित करने का मतलब बच्चों को वायरस के खतरों से अवगत कराना होगा।

याचिका मे कहा गया है कि, "कई माता-पिता एकल माता-पिता हैं या उनके एक ही बच्चा है और अगर उस बच्चे को कुछ होता है तो क्या राज्य सरकार बच्चे का जीवन वापस ले सकती है? इसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा रद्द करना नितांत आवश्यक है।"

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[BREAKING] Karnataka High Court upholds State government decision to conduct SSLC Examination for 2021

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