कर्नाटक पुलिस ने हाल ही में पारित किसान अधिनियमों का विरोध करने वाले किसानों पर अपने ट्वीट के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है।
कर्नाटक के तुमकुरु में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) न्यायालय ने राज्य पुलिस को रानौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 44, 108, 153, 153 (ए), 504 के तहत अपने ट्वीट के लिए कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो इस प्रकार है:
मूल रूप से, कन्नड़ में एफआईआर, एडवोकेट रमेश नाइक द्वारा लगाए गए आरोपों को संदर्भित करती है, जिन्होंने कहा कि कंगना के ट्वीट ने संसद द्वारा पारित किसान विधेयकों का विरोध करने वाले किसानों को "आतंकवादी" करार दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि उसका मकसद दंगे भड़काना और समाज में व्याप्त शांति को बिगाड़ना था।
एफआईआर में कहा गया है कि उक्त ट्वीट ने लाखों किसानों की भावनाओं को आहत किया है। मशहूर हस्तियों के इस तरह के बयान समाज के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करेंगे और अप्रिय घटनाओं को जन्म देंगे, जिससे समाज में व्याप्त शांति और सहिष्णुता खराब होगी।
प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस मुद्दे की जांच शुरू हो गई है।
पिछले महीने, नाइक ने लोकसभा में पारित किसान बिलों का विरोध करने वाले किसानों पर अपने ट्वीट के लिए रानौत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी।
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