"कॉलेजियम की सिफारिशों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून सचिव को नोटिस जारी किया

अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सहमति रोकना इन लोगों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने का एक तरीका बन गया है।
Justice Sanjay Kishan Kaul, Justice Abhay S Oka
Justice Sanjay Kishan Kaul, Justice Abhay S Oka

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को संसाधित करने में केंद्र सरकार की देरी पर सवाल उठाने वाली एक याचिका में शुक्रवार को केंद्रीय कानून सचिव को नोटिस जारी किया।

जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने अपने आदेश में कहा,

"दूसरी पुनरावृत्ति के बाद, केवल नियुक्ति जारी की जानी है। नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है; यह किसी प्रकार का उपकरण बनता जा रहा है ताकि इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसा कि हुआ है।"

कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को संसाधित करने में केंद्र की विफलता दूसरे न्यायाधीशों के मामले का सीधा उल्लंघन है।

शुक्रवार को याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने को कहा। उन्होंने बोला,

"जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम का प्रस्ताव किए पांच सप्ताह हो चुके हैं। इसे कुछ दिनों में मंजूरी मिल जानी चाहिए थी।"

जस्टिस कौल ने जवाब दिया कि बेंच अभी अवमानना ​​नोटिस जारी नहीं करने जा रही है।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए 11 नाम लंबित हैं, जिनमें से सबसे पुराना सितंबर 2021 का है।

उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह है कि सरकार न तो नामों की नियुक्ति करती है और न ही अपने आरक्षण, यदि कोई हो, की सूचना देती है। सरकार के पास 10 नाम भी लंबित हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराया है।"

कोर्ट ने कहा कि नामों को मंजूरी देने में देरी से जिन वकीलों की पदोन्नति की सिफारिश की गई है, वे अपना नाम वापस लेने के लिए प्रेरित करते हैं, इस प्रकार न्यायपालिका को उनकी विशेषज्ञता से वंचित किया जाता है।

अदालत ने इस प्रकार केंद्रीय विधि सचिव से नियुक्तियों की प्रक्रिया में देरी के कारणों पर जवाब मांगा।

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"Keeping Collegium recommendations on hold not acceptable": Supreme Court issues notice to Union Law Secretary

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