केरल की अदालत ने शराब रखने के मामले में 'रिपोर्टर टीवी' के MD एंटो ऑगस्टीन की ज़मानत याचिका खारिज कर दी

सुल्तान बथेरी में ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अधीना बीजू ने कल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Reporter TV MD Anto Augustine
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केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को मलयालम न्यूज़ चैनल 'रिपोर्टर टीवी' के मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें गुरुवार सुबह केरल आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी सीमा से ज़्यादा शराब रखने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था।

सुल्तान बथेरी में ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अधीना बीजू ने गुरुवार देर रात उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इसके बाद ऑगस्टीन ने ज़मानत की अर्ज़ी दी, जिसे मजिस्ट्रेट ने आज खारिज कर दिया।

केरल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा उनके ऑफिस और घरों की तलाशी लेने के एक दिन बाद ऑगस्टीन को गिरफ़्तार किया गया था।

यह तलाशी अर्जेंटीना की नेशनल टीम और फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ एक फ़ेल हुए फ़ुटबॉल इवेंट से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के तहत ली गई थी। ऑगस्टीन की 'रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' इस इवेंट की मुख्य कमर्शियल स्पॉन्सर थी।

वायनाड में ऑगस्टीन के पारिवारिक घर पर की गई छापेमारी के दौरान, पुलिस को लगभग 67 लीटर विदेशी शराब और वाइन मिली, जो निजी तौर पर रखने की कानूनी सीमा से ज़्यादा है।

आबकारी विभाग ने गुरुवार तड़के ऑगस्टीन को गिरफ़्तार किया।

ऑगस्टीन पर केरल आबकारी अधिनियम (Kerala Abkari Act) की धारा 55(i), 55(a) और 58 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत शराब या नशीले पदार्थों के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री और गैर-कानूनी कब्ज़े के लिए सज़ा का प्रावधान है।

अभियोजन पक्ष ने आज उनकी ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर इस चरण में उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो ऑगस्टीन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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Kerala court denies bail to Reporter TV MD Anto Augustine in alcohol possession case

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