[यूट्यूबर हमला] केरल उच्च न्यायालय ने भाग्यलक्ष्मी, दीया सना, श्रीलक्ष्मी अरकल की अग्रिम जमानत स्वीकार की

तीन याचिकाकार्ताओ ने केरल HC का दरवाजा खटखटाया और मामले में अग्रिम जमानत की मांग की जिसमे उन्होने YouTuber विजय पी नायर पर यूटुब पर एक वीडियो अपलोड कर महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी के लिए उन पर हमला किया
Assault by Bhagyalakshmi, Diya Sana, Sreelakshmi Arackal on YouTuber Vijay P. Nair
Assault by Bhagyalakshmi, Diya Sana, Sreelakshmi Arackal on YouTuber Vijay P. Nair
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केरल उच्च न्यायालय ने आज भाग्यलक्ष्मी, सजना एनएस (दिव्या साना), और श्रीलक्ष्मी अरकल को अग्रिम जमानत की अनुमति दी, जिन पर विवादास्पद YouTuber विजय पी नायर पर हमला करने का आरोप है। (भाग्यलक्ष्मी के बनाम केरल राज्य)

न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने आज सुबह आदेश पारित किया।

तीनों महिलाएं 26 सितंबर को विजय पी नायर के कार्यालय पर पहुंची और अशोभनीय वीडियो अपलोड करने के कारण उनके मुंह को कालिख से पोती थी

इस हमले को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और अशोभनीय वीडियो अपलोड करने के कारण उनके मुंह को कालिख से पोती थी और उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन निकालकर वे उनके घर से चली गयी

इसके बाद भाग्यलक्ष्मी, दीया सना और अरकल की खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (चोट, हमले या गलत संयम के लिए तैयारी के बाद हाउस-अतिचार), 294 B (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, आस-पास या किसी भी अश्लील गीत, गाथागीत या शब्दों को गाता या सुनाता है,) 323 (स्वेच्छा से आहत होने की सज़ा), 506 (आपराधिक धमकी), 392 (लूट के लिए सजा), के 34 (सामान्य इरादे के आगे के कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया

न्यायालय के समक्ष, उन्होंने दावा किया था कि नायर के आपत्तिजनक YouTube वीडियो के बारे में पुलिस को उनकी शिकायत के बाद नायर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें विवश किया गया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली

नायर ने सुनवाई में हस्तक्षेप किया था, जिसमें कहा गया था कि तीन महिलाओं को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और कानून को अपने हाथों में लेना गलत था।

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[YouTuber Assault] Kerala High Court allows pre-arrest bail to Bhagyalakshmi, Diya Sana, Sreelakshmi Arackal

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