केरल हाई कोर्ट ने फिल्ममेकर रंजीत के खिलाफ बंगाली एक्ट्रेस द्वारा दायर यौन उत्पीड़न का मामला खारिज कर दिया

कोर्ट ने पाया कि इस मामले में कथित अपराधों के 15 साल बाद मजिस्ट्रेट शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि CrPC की धारा 468 के अनुसार ऐसा एक्शन 3 साल के अंदर किया जाना चाहिए।
Ranjith, Kerala High court
Ranjith, Kerala High court
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केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मलयालम फिल्म डायरेक्टर रंजीत बालकृष्णन के खिलाफ एक बंगाली एक्ट्रेस की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न का केस खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण ट्रायल कोर्ट कानूनी तौर पर इस मामले पर संज्ञान नहीं ले सकता था [रंजीत बालकृष्णन बनाम केरल राज्य]।

जस्टिस सी. प्रदीप कुमार ने कहा कि रंजीत के खिलाफ लगाए गए आरोप इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 354 (महिला की इज्ज़त पर हमला करना) और 509 (महिला की इज्ज़त का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या काम) के तहत थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दो साल की सज़ा हो सकती है।

उन्होंने आगे बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 468 के तहत, ऐसे अपराधों (जिनमें 1-3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है) का संज्ञान कथित अपराध की तारीख से तीन साल बाद नहीं लिया जा सकता।

इसलिए, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट भी रंजीत के खिलाफ मामले का संज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि इस मामले में शिकायत कथित घटना के 15 साल बाद दर्ज की गई थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "क्योंकि सेक्शन 364 और 509 IPC के तहत अपराध के लिए उस तारीख को अधिकतम सज़ा सिर्फ़ दो साल थी और सेक्शन 468 CrPC के अनुसार, अपराध होने की तारीख से लिमिटेशन की अवधि सिर्फ़ 3 साल थी। लर्नड मजिस्ट्रेट का 15 साल से ज़्यादा समय बाद अपराध का संज्ञान लेना सही नहीं था। ऊपर बताई गई परिस्थितियों में, BNSS के सेक्शन 528 के तहत शक्ति का इस्तेमाल करके याचिकाकर्ता के खिलाफ़ कार्यवाही रद्द की जा सकती है। नतीजतन, यह क्रिमिनल MC मंज़ूर किया जाता है और अपराध ... के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ़ आगे की कार्यवाही रद्द की जाती है।"

Justice C Pratheep Kumar
Justice C Pratheep Kumar

आज जो शिकायत खारिज की गई, वह 2024 में रंजीत के खिलाफ दायर की गई थी, जब जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में सिनेमा में महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर यौन शोषण और भेदभाव का खुलासा हुआ था।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रंजीत ने 2009 में एक फिल्म प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के बहाने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया था और फिर यौन इरादे से उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी।

उसकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने फिल्म निर्माता के खिलाफ IPC की धारा 354 और 509 के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की।

इसके बाद, एर्नाकुलम की एक एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।

हालांकि, रंजीत ने शिकायत को झूठा और मोटिवेटेड बताते हुए कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

उसके वकील ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत 2024 में दायर की गई थी, जो लिमिटेशन पीरियड से काफी बाद की थी, जिससे कार्यवाही टाइम बार्ड हो गई थी।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिकायत दर्ज करने में 15 साल की देरी CrPC की धारा 468 के तहत तय लिमिटेशन पीरियड का उल्लंघन करती है।

इस दलील में दम पाते हुए, कोर्ट ने आज फिल्म निर्माता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है।

यह याचिका एडवोकेट संथीप अंकाराथ और शेरी एमवी ने दायर की थी।

इससे पहले, कोर्ट ने इस मामले के संबंध में रंजीत की अग्रिम जमानत याचिका यह स्पष्ट होने के बाद बंद कर दी थी कि चूंकि कथित अपराध 2009 में हुआ था, जब IPC की धारा 354 जमानती थी, इसलिए पुलिस उसे कोर्ट की मंज़ूरी के बिना रिहा कर सकती थी।

फिल्म निर्माता को पहले कर्नाटक में एक और मामले का भी सामना करना पड़ा था, जहां एक उभरते हुए पुरुष एक्टर ने रंजीत पर 2012 में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ताज होटल में उसके (शिकायतकर्ता) साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था।

रंजीत ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ताज होटल कथित घटना के चार साल बाद, यानी 2016 में ही खुला था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे जमानत देते समय इस विसंगति पर ध्यान दिया था। इस साल जुलाई में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को भी रद्द कर दिया था।

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Kerala High Court quashes sexual harassment case by Bengali actress against filmmaker Ranjith

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