केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन को मारपीट और अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी

यह आदेश उस आईटी पेशेवर के बाद पारित किया गया, जिस पर कथित रूप से हमला किया गया था, तथा उसने कहा कि उसके और आरोपी के बीच विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है।
Lakshmi Menon with Kerala High Court
Lakshmi Menon with Kerala High Court Instagram
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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री लक्ष्मी आर मेनन को अपहरण और हमले के एक मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी। [लक्ष्मी आर मेनन बनाम केरल राज्य और संबंधित मामले]

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने अभिनेत्री और दो अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन पर एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवर पर हमला करने और उसका अपहरण करने का आरोप है।

इस मामले में शिकायतकर्ता, एक आईटी पेशेवर, ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है और वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जिसके बाद अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी।

अदालत ने दर्ज किया, "प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होने का पता चलता है। हालाँकि, वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि मामला सुलझ गया है और उसे याचिकाकर्ताओं को अग्रिम ज़मानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।"

Justice Bechu Kurian Thomas
Justice Bechu Kurian Thomas

यह मामला 24 अगस्त को कोच्चि के 'वेलोसिटी' नामक एक पब में हुई एक घटना से उपजा है, जहाँ वास्तविक शिकायतकर्ता और अभिनेत्री व उसके दोस्तों के बीच विवाद हो गया था।

शिकायतकर्ता द्वारा मेनन और उसके दोस्तों पर कथित तौर पर उसकी कार रोकने, उसे गाड़ी से घसीटने, उसे जबरन आरोपी की गाड़ी में बिठाने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप के बाद मेनन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मेनन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 140 (2) (अपहरण और व्यपहरण), 126 (गलत तरीके से रोकना), 296 (अश्लील कृत्य), 127 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (सामान्य आशय) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका में, अभिनेत्री ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और प्रेरित थे और कथित अपराधों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

अभिनेत्री का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बीजू बालकृष्णन, वी.एस. राखी, के.जे. गीशा, अक्षय एस. नायर और जयकुमार सी. ने किया।

वकील विवेक वेणुगोपाल वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए।

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Kerala High Court grants anticipatory bail to actress Lakshmi Menon in assault and abduction case

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