कोटकपूरा फायरिंग केस: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल को अग्रिम जमानत दी

अभियोजन ने दावा किया कि तत्कालीन गृहमंत्री के नाते सुखबीर बादल ने कानून, व्यवस्था की स्थिति को जानबूझकर त्याग दिया और बाद मे दावा करने के लिए गुड़गांव चले गए कि पुलिस कार्रवाई उनकी अनुपस्थिति मे हुई
Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court
Published on
2 min read

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर कथित रूप से कोटकपूरा फायरिंग में मदद करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारियों को घायल कर दिया गया [सुखबीर सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह ने बादल को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया और निचली अदालत को "संतुष्टि के अधीन" अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी किया।

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, "अंतरिम आदेश देने का अर्थ इस मामले के गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई समान विचार प्रदान करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।"

मामला कोटकपुरा शहर में बेअदबी की तीन घटनाओं से जुड़ा है, जिससे सिख संगत में नाराजगी थी. सैकड़ों नागरिक शांतिपूर्ण विरोध में शामिल हुए लेकिन पुलिस ने 14 अक्टूबर, 2015 को विरोध स्थल को खाली कराने के लिए कथित रूप से अत्यधिक बल का प्रयोग किया। इसने गोलियां भी चलाईं, जिससे कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए।

यह घटना तब हुई जब राज्य का संचालन शिरोमणि अकाली दल (SAD) द्वारा किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व उसके अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल कर रहे थे, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन सत्तारूढ़ व्यवस्था ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी।

अभियोजन पक्ष ने अपनी ताजा प्राथमिकी में दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे दोनों ने इस मुद्दे पर चुप रहकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने में पुलिस की मदद की।

विशेष रूप से सुखबीर के खिलाफ, पुलिस ने कहा कि वह "जानबूझकर" 12 अक्टूबर को गुरुग्राम के लिए रवाना हुआ ताकि बाद में यह साबित हो सके कि फायरिंग उसकी अनुपस्थिति में हुई थी।

फरीदकोट की एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रकाश सिंह बादल को उनकी अधिक उम्र और संबंधित बीमारियों पर विचार करने के बाद अग्रिम जमानत दे दी थी। हालांकि, इसने सुखबीर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Sukhbir_Singh_Badal_vs_State_of_Punjab
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Kotkapura Firing Case: Punjab and Haryana High Court grants anticipatory bail to Sukhbir Singh Badal

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com