Krishna Janmabhoomi - Shahi Idgah Dispute

Krishna Janmabhoomi - Shahi Idgah Dispute

[कृष्ण जन्मभूमि] हिंदू संगठन ने शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर नमाज रोकने के लिए मथुरा अदालत में याचिका दायर की

आवेदन में कहा गया है पिछले कुछ वर्षों में, विरोधी पक्ष जानबूझकर पांच बार नमाज अदा कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मथुरा की एक अदालत में अर्जी देकर शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर और बगल की सड़क पर नमाज रोकने का निर्देश देने की मांग की है।

हिंदू संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर अर्जी में दलील दी गई है कि ईदगाह के अंदर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, प्रार्थनाएं हो रही हैं और इसे रोक दिया जाना चाहिए।

"यह हिंदू पार्टियों की संपत्ति है और ईदगाह परिसर में नमाज़ कभी नहीं पढ़ी गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विरोधी पक्ष जानबूझकर पांच बार नमाज़ अदा कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। पवित्र कुरान के अनुसार भी विवादित जमीन पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। विरोधी जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि सड़क पर नमाज भी पढ़ रहे हैं..."

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि सम्राट औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त करके विवादित स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया था और मस्जिद की दीवारों पर अभी भी हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं।

बाल देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से पिछले साल मथुरा में सिविल जज, सीनियर डिवीजन के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था। नैक्सट फ्रेंड- एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य वादी - के माध्यम से दायर मुकदमे ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए प्रार्थना की।

सूट ने आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी अधिकार के मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति और कुछ मुसलमानों की मदद से एक अदालत के फरमान का उल्लंघन करते हुए एक सुपर स्ट्रक्चर बनाया और श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और देवता से संबंधित कटरा केशव देव की भूमि पर कब्जा कर लिया।

दीवानी अदालत ने सितंबर 2020 में मुकदमा खारिज कर दिया जिसके बाद जिला अदालत में अपील दायर की गई। इस अपील को जिला न्यायाधीश, मथुरा ने अक्टूबर 2020 में स्वीकार किया था।

इससे पहले जून में, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति ने मथुरा की एक अदालत के समक्ष एक अर्जी दी थी, जिसमें मुस्लिम पार्टियों (मस्जिद की प्रबंधन समिति) को शाही ईदगाह मस्जिद के दरगाह को गिराने के लिए सहमत होने पर जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देने की पेशकश की गई थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस मस्जिद को मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मंदिर के पत्थरों से बनवाया था।

"ऐसे कई पत्थर हैं जिनमें हिंदू धर्मग्रंथ दिखाई देते हैं और औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था।"

मामले की सुनवाई जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में होगी।

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[Krishna Janmabhoomi] Hindu outfit petitions Mathura court to stop namaz inside Shahi Idgah Mosque

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