उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया, जिसमें कथित रूप से मिश्रा के वाहन से कुचलकर आठ लोगों की मौत हो गई थी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने मिश्रा और 13 अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या और विभिन्न अपराधों के आरोप तय किए।
मामले की सुनवाई 16 दिसंबर से शुरू होगी।
सोमवार को इसी जज ने मामले में मिश्रा और अन्य आरोपियों की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी थी।
एक अन्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला पर साक्ष्य मिटाने का मुकदमा चलेगा।
पिछले साल 3 अक्टूबर को, लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे, जब किसान अब निरस्त कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा को बाधित कर दिया था, जो क्षेत्र में एक कार्यक्रम में भाग लेने की योजना बना रहे थे।
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Lakhimpur Kheri violence: UP Court frames murder charges against Ashish Mishra, 13 others