डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा

रांची में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 139 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में दोषी ठहराया था।
Lalu Prasad Yadav

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चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है।

रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने पिछले हफ्ते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 139 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में दोषी ठहराया। यह आदेश न्यायाधीश सीके शशि ने सुनाया।

सोमवार को कोर्ट ने यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया।

यादव को चार अन्य चारा घोटाला मामलों में चाईबासा कोषागार से ₹37.7 करोड़ और ₹33.13 करोड़, देवघर कोषागार से ₹89.27 करोड़ और दुमका कोषागार से ₹3.76 करोड़ की अवैध निकासी के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। 950 करोड़ का घोटाला तब हुआ था जब यादव 1991 और 1996 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री थे।

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Lalu Prasad Yadav sentenced to five years jail in Doranda treasury scam case

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