पीएम राहत कोष से कोविड़-19 राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नही,एनडीआरएफ मे योगदान पर रोक नही: एससी

कोर्ट ने माना कि पीएम राहत कोष में योगदान, जो एक उदार ट्रस्ट की प्रकृति का है जो कि स्वैच्छिक हैं।
PM CARES Fund
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सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) को राहत देने के लिए गठित पीएम राहत कोष के तहत एकत्रित धन के हस्तांतरण का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पीएम राहत कोष में योगदान स्वैच्छिक है, और यह कि एनडीआरएफ में योगदान पर कोई वैधानिक रोक नहीं थी।

R Subhash Reddy, Ashok bhushan, MR shah
R Subhash Reddy, Ashok bhushan, MR shah

इसके अलावा, बेंच ने स्पष्ट किया कि पीएम राहत कोष के तहत एकत्र किए गए कोष एनडीआरएफ से पूरी तरह से अलग हैं, और एक धर्मार्थ ट्रस्ट के फंड थे।

कोविड़​​-19 के लिए एक राष्ट्रीय योजना स्थापित करने की याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर, न्यायालय ने कहा कि केंद्र द्वारा तैयार योजना महामारी से संबंधित आवश्यकताओं पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि नए फंड ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को बनाया।

एमएचए ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि पीएम राहत कोष एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट था और जो कोई भी स्वेच्छा से इसमें दान कर सकता है। यह प्रस्तुतिकरण वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्होंने इस बात पर दबाब डाला था कि जबकि किसी की भी वास्तवविकता संदेह के दायरे में नहीं थीं, केवल सवाल पीएम राहत कोष की स्थापना के लिए कानून को दरकिनार करने से संबंधित था।

पीएम राहत कोष के परीक्षण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसके साथ दवे ने कहा था कि एनडीआरएफ को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट किया जाना है, जबकि “पीएम राहत कोष का ऑडिट कुछ निजी ऑडिटर द्वारा किया जाता है।” एक मजबूत तर्क दिया गया था कम से कम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पीएम केयर फंड का ऑडिट किया जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने से जुड़े एक मामले में उपस्थित थे, ने कहा कि चूंकि पीएम राहत कोष में योगदान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (CSR) के लाभों के लिए पात्र हैं, कॉरपोरेट्स और अन्य लोग एनडीआरएफ को दान करने के लिए प्रेरणादायक नहीं होंगे

सीपीआईएल द्वारा दायर याचिका में कोविड-19 महामारी की सूरत में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का मुद्दा भी उठाया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले उदाहरण में कोर्ट के समक्ष इस योजना को प्रस्तुत किया था।

केंद्र ने मामले में दायर अपने शपथ पत्र में पीएम राहत कोष के निर्माण का बचाव किया और इन फंडस को एनडीआरएफ को हस्तांतरित करने का विरोध किया।

शपथ पत्र मे कहा गया,

"राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष मौजूद है जैसा कि आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें अब तक केंद्र सरकार द्वारा, एनडीआरएफ, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोषों में बिना किसी निजी योगदान के किए गए बजटीय प्रावधानों के रूप में बजट शामिल था”

यह एक वकील द्वारा प्राप्त सूचना के अधिकार (आरटीआई) उत्तर के माध्यम से पता चला था कि फंड आरटीआई अधिनियम के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के दायरे में नहीं आता है।

वस्तुतः एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में पीएम राहत कोष से इनकार करने से यह आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाता है, और परिणामस्वरूप, कोई भी नागरिक आरटीआई मार्ग के माध्यम से फंड से संबंधित विवरण प्राप्त नहीं कर सकता है।

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