पंजाब & हरियाणा HC ने दंपत्ति को सुरक्षा देने से यह कहते इनकार किया कि लिव-इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नही

याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ मे अपने लिव-इन-रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मुहर की मांग कर रहे हैं जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
Punjab and Haryana High Court
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लिव-इन रिलेशनशिप सामाजिक और नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक दंपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करते हुए कहा, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें अपने माता-पिता से खतरे की आशंका है।

सिंगल-जज जस्टिस एचएस मदान ने गुलजा कुमारी और गुरविंदर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा था कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं।

अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की आड़ में अपने लिव-इन-रिलेशनशिप पर मंजूरी की मांग कर रहे हैं जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।"

हाल ही में, उसी उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इसी तरह की याचिका को यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि एक लिव-इन रिलेशनशिप द्वारा अपने रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर विचार करना समाज के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ सकता है।

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Live-in relationship morally and socially not acceptable: Punjab and Haryana High Court refuses to grant protection to couple

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