लखनऊ कोर्ट ने पीएमएलए मामले में सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 9 सितंबर को कप्पन को जमानत दे दी थी।
Kappan Siddique, Uttar Pradesh, Jail
Kappan Siddique, Uttar Pradesh, Jail

लखनऊ की एक सत्र अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शुरू किए गए धन शोधन मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जिला न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया.

कप्पन की ओर से वकील ईशान बघेल और मोहम्मद खालिद पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उत्तर प्रदेश (यूपी) पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 9 सितंबर को कप्पन को जमानत दे दी थी।

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