मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित 'गंदी' टिप्पणी के मामले में राजा पटेरिया को जमानत दी

पटेरिया को दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "गंदी और डराने वाली भाषा" का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की एक बैठक के दौरान भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
Madhya Pradesh HC, PM Narendra Nodi and Raja Pateria
Madhya Pradesh HC, PM Narendra Nodi and Raja Pateria

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को सोमवार को जमानत दे दी। [राजा पटेरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य]

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने पटेरिया को ₹1 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक सॉल्वेंट ज़मानत भरने पर रिहा करने का आदेश दिया।

पटेरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ "गंदी और डराने वाली भाषा" का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की एक बैठक के दौरान भाषण देने के आरोप में दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।

उनकी पहली जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को खारिज कर दिया था, अदालत ने कहा था कि जमानत पर उनकी रिहाई समाज को गलत संदेश दे सकती है।

उस समय, न्यायालय ने यह भी देखा था कि सार्वजनिक नेताओं से राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री जैसे उच्च पदों पर नेताओं की छवि को खराब करने वाली अभद्र भाषा का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हालांकि, अदालत ने कहा था कि पटेरिया तीस दिनों के बाद एक नया आवेदन दाखिल करके जमानत की प्रार्थना को पुनर्जीवित करने के लिए स्वतंत्र थे।

तदनुसार, पटेरिया ने जमानत के लिए एक नई याचिका दायर की, जिसे अब उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है।

सुनवाई के दौरान, पटेरिया के वकील ने अदालत को सूचित किया कि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है और उनकी जमानत अर्जी पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वह पिछले साल दिसंबर से जेल में थे।

दूसरी ओर, राज्य ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि आवेदक की पहले की जमानत याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसलिए, परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के बिना दूसरी जमानत अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने, हालांकि, तीस दिनों के बाद आवेदन को फिर से शुरू करने के लिए पटेरिया को दी गई पूर्व स्वतंत्रता को देखते हुए जमानत देने की कार्यवाही की।

इसने स्पष्ट किया कि वह जमानत देते समय पटेरिया के खिलाफ मामले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं कर रहा था।

[आदेश पढ़ें]

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Madhya Pradesh High Court grants bail to Raja Pateria in case for alleged 'filthy' remarks against PM Narendra Modi

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