मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मेडिकल छात्र को जमानत की शर्त के रूप मे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा देने का निर्देश दिया

जस्टिस आनंद पाठक और जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे एक मेडिकल छात्र ने जमानत की शर्तों में से एक में संशोधन की मांग की थी।
Madhya Pradesh High Court (Gwalior Bench)

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने हाल ही में एक मेडिकल छात्रा को जमानत की शर्त के रूप में एक वर्ष के लिए हर दूसरे रविवार को जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं देने का निर्देश दिया [डॉ. नेहा पदम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)]।

जस्टिस आनंद पाठक और जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ एक मेडिकल छात्र द्वारा पसंद की गई आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पहले कोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों में से एक में संशोधन की मांग की गई थी।

पहले जमानत की शर्त इस प्रकार थी:

"याचिकाकर्ता शिक्षा स्वयंसेवक के रूप में याचिकाकर्ता के कौशल/संसाधनों से स्वच्छता सुनिश्चित करने और उक्त स्कूल में आधारभूत सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता के निवास के नजदीक स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय को शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।"

याचिकाकर्ता ने तब प्रचलित COVID-19 महामारी के कारण उपरोक्त शर्त को पूरा करने के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक आवेदन दिया।

उसने प्रस्तुत किया कि चूंकि स्कूल एक ऑनलाइन मोड के माध्यम से चल रहे हैं, इसलिए उसके लिए स्कूल के आसपास के क्षेत्र में जाना उचित नहीं होगा क्योंकि बड़े पैमाने पर COVID-19 महामारी फैलने की संभावना है।

[आदेश पढ़ें]

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Madhya Pradesh High Court directs medical student to serve at community health centre as bail condition

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