[ब्रेकिंग] मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जल्द ही वर्चुअल अदालती कार्यवाही देखने के लिए वेबलिंक प्रदान करेगा

उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक के माध्यम से अदालती कार्यवाही की वर्चुअल स्ट्रीमिंग को मंजूरी दे दी है।
Madhya Pradesh High Court with Media
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय प्रशासन ने उच्च न्यायालय के न्यायिक पक्ष को सूचित किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित अदालती कार्यवाही देखने के लिए वेब लिंक जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा (नूपुर थपलियाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और अन्य)।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने पत्रकारों की ओर से दायर रिट में उच्च न्यायालय की ई-समिति की बैठक को रिकॉर्ड में लाते हुए कहा कि ई समिति ने सभी पत्रकारों और उन तक पहुंचने के इच्छुक लोगों को वर्चुअल मोड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली सुनवाई के लाइव वेब लिंक प्रदान करने का संकल्प लिया है।

उच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय की कार्यवाही में बेहतर पहुंच की मांग करने वाले चार पत्रकारों द्वारा दायर याचिका पर आई।

उच्च न्यायालय प्रशासन ने कहा कि उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक के माध्यम से अदालती कार्यवाही की वर्चुअल स्ट्रीमिंग को मंजूरी दे दी है।

जवाब में आगे कहा गया है कि इस संबंध में 15 जून को हाईकोर्ट की कंप्यूटर और ई-कमेटी की 14 जून को हुई बैठक के आधार पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था।

कंप्यूटर और ई-समिति ने संकल्प लिया कि अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक, उच्च न्यायालय की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम देखने के लिए लिंक को कोर्ट की वेबसाइट यानी www.mphc.gov.in के माध्यम से एकतरफा तरीके से साझा किया जा सकता है।

चार पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग का आह्वान किया गया और आग्रह किया गया कि मीडिया और जनता को वर्चुअल अदालती कार्यवाही में भाग लेने से रोकने वाले प्रतिबंधों को हटा दिया जाए।

याचिका में मध्य प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020 के उच्च न्यायालय के कुछ नियमों को चुनौती दी गई थी।

याचिका कानूनी पत्रकार नुपुर थपलियाल, स्पर्श उपाध्याय (लाइव लॉ), अरीब उद्दीन अहमद (बार और बेंच) और राहुल दुबे (दैनिक भास्कर प्रकाशन) ने दायर की थी।

तीन याचिकाकर्ताओं ने पहले इसी तरह की राहत की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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[BREAKING] Madhya Pradesh High Court to soon provide weblink to view virtual court proceedings

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