न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले मध्य प्रदेश के न्यायाधीश ने इस्तीफा वापस लिया

न्यायाधीश ने उस न्यायिक अधिकारी के हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाये जाने के बाद सेवा से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench
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मध्य प्रदेश की न्यायाधीश अदिति कुमार शर्मा, जिन्होंने एक अन्य न्यायिक अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया था, ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और न्यायिक सेवा में वापस आ गई हैं।

यह परिवर्तन उच्च न्यायालय की एक आंतरिक समिति की सलाह के बाद हुआ है, जिसने इस महीने की शुरुआत में उनकी शिकायत पर सुनवाई की थी। समिति ने उनसे सेवा से न हटने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि शिकायतों को उचित मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के शहडोल की एक सिविल जज शर्मा ने उस न्यायिक अधिकारी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने के बाद सेवा से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

केंद्र सरकार द्वारा जिला न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनका इस्तीफा आया।

पत्रों और शिकायतों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2025 की शुरुआत में गुप्ता की पदोन्नति की सिफ़ारिश की थी, केंद्र ने 28 जुलाई को इसे मंज़ूरी दे दी और उन्होंने 30 जुलाई को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने त्यागपत्र में, शर्मा ने लिखा,

"अपनी पूरी नैतिक शक्ति और भावनात्मक थकावट के साथ, मैं न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे रही हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा न्याय में विश्वास उठ गया, बल्कि इसलिए कि न्याय उसी संस्था में अपना रास्ता खो चुका है जिसने इसकी रक्षा करने की शपथ ली थी।"

उन्होंने अपने इस्तीफे के फैसले को "विरोध का बयान" बताया।

दो अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी गुप्ता के आचरण पर चिंता जताते हुए शिकायतें भेजी थीं।

पद छोड़ने से पहले, शर्मा ने जुलाई में भारत के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को पत्र लिखकर तर्क दिया था कि "जिस व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर और अनसुलझे आरोप हों, उसे पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए।"

हालांकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 11 अगस्त को गठित दो सदस्यीय समिति ने शर्मा को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को सम्मानजनक तरीके से और कानून के अनुसार सुना जाएगा।

इसके बाद, उन्हें बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों या न्यायिक मंच से संपर्क करने का उनका अधिकार अप्रभावित रहेगा, जिसके बाद वह सेवा में वापस आने के लिए सहमत हो गईं। उन्होंने 20 अगस्त को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में कार्यभार संभाला।

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Madhya Pradesh judge who accused judicial officer of harassment withdraws resignation

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