मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने अदालती अधिकारी को नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके एक अनपढ़ व्यक्ति से रिश्वत लेने का दोषी ठहराया

वीडी मोहनकृष्णन, जो एक अदालत अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, को तीन साल के कठोर कारावास और ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अदालत अधिकारी को "अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग" करने और नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके एक अनपढ़ व्यक्ति से "धोखाधड़ी" करने का दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। [द स्टेट बनाम वीडी मोहनकृष्णन]।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने एक विशेष अदालत के 2015 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय में कार्यरत अदालत अधिकारी वीडी मोहनकृष्णन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने मोहनकृष्णन को आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया।

न्यायालय ने माना कि मोहनकृष्णन ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और "कानूनी पारिश्रमिक" के अलावा अन्य धन स्वीकार किया।

इसने मोहनकृष्णन को तीन साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

मोहनकृष्णन को पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत के बाद बुक किया था, जिसने आरोप लगाया था कि मोहनकृष्णन ने "अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके" नौकरी हासिल करने के वादे पर ₹40,000 लिए थे।

शिकायतकर्ता को जब नौकरी नहीं मिली तो उसने पैसे वापस करने की मांग की। मोहनकृष्णन ने फिर उन्हें एक चेक लिखा जो बाउंस हो गया।

विशेष अदालत ने, हालांकि, मोहनकृष्णन को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनका दोष सिद्ध करने में विफल रहा है।

इसके बाद राज्य सरकार ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मोहनकृष्णन ने उच्च न्यायालय को बताया कि उनके और शिकायतकर्ता के बीच पैसे का लेन-देन केवल "कर्ज का लेन-देन" था और उन्होंने नौकरी हासिल करने के वादे पर पैसे नहीं लिए थे।

हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया।

यह कहा गया है कि मोहनकृष्णन एक सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें निजी पार्टियों के साथ किसी भी ऋण लेनदेन में संलग्न होने से पहले अपने विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके अलावा, मामले में शिकायतकर्ता कोई साहूकार दलाल या साहूकार नहीं था, बल्कि एक अनपढ़ और गरीब आदमी था, और इसलिए, यह संभावना नहीं थी कि मोहनकृष्णन ने ऋण के लिए ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया होगा।

इसलिए, इसने मोहनकृष्णन को आईपीसी के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

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Madras High Court convicts its court officer for taking bribe from illiterate man on false promise of securing job

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