मद्रास हाईकोर्ट ने कोलाचेल की विधायक ताराहाई कथबर्ट के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज कर दी

कोर्ट ने एक उम्मीदवार की चुनाव याचिका खारिज कर दी, जिसका मानना ​​था कि अपने चुनाव क्षेत्र में किए गए कामों की वजह से उसे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे।
Madras High Court
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मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले की कोलाचेल सीट से विधायक (MLA) ताराहाई कथबर्ट के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी [एस.एम. एंथनी मुथु बनाम ताराहाई कथबर्ट]।

जस्टिस डी. भरथा चक्रवर्ती एक विरोधी उम्मीदवार की चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उस उम्मीदवार का मानना ​​था कि अपने चुनाव क्षेत्र में किए गए कामों की वजह से उसे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे।

कोर्ट ने कहा कि आखिर में वोटर ही तय करते हैं कि किसे वोट देना है। सिर्फ़ इस सोच के आधार पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर शक नहीं किया जा सकता कि किसी उम्मीदवार को उसके जन-सेवा के कामों के लिए ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे।

"हो सकता है कि उसने अच्छा काम किया हो। लेकिन वोटिंग के दिन, वोटर ही तय करते हैं कि किसे वोट देना है। लोकतंत्र में, जो भी व्यक्ति अच्छी जन-सेवा करता है, वह उम्मीद कर सकता है कि लोग उसे वोट देंगे। लेकिन वोटों की गिनती पर सवाल उठाने के लिए सिर्फ़ यह सोच काफ़ी नहीं है।"

Justice D Bharatha Chakravarthy
Justice D Bharatha Chakravarthy
वोट किसे देना है, यह फ़ैसला वोटर ही करते हैं। जो भी व्यक्ति अच्छा जन-सेवा का काम करता है, वह उम्मीद कर सकता है कि लोग उसे वोट देंगे। लेकिन वोटों की गिनती पर सवाल उठाने के लिए सिर्फ़ यह सोच काफ़ी नहीं है।
मद्रास उच्च न्यायालय

यह याचिका एस.एम. एंथनी मुथु ने दायर की थी, जिन्होंने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोलाचेल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।

चुनाव 23 अप्रैल को हुआ था और नतीजे 4 मई को घोषित किए गए थे। मुथु सातवें स्थान पर रहे।

अपनी याचिका में, मुथु ने आठ पोलिंग बूथों से वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की मैन्युअल गिनती की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कथबर्ट का चुनाव रद्द करने का भी आग्रह किया।

मुथु ने कहा कि वह पहले रीथापुरम टाउन पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन आठ बूथों के इलाकों में लोगों के बीच उनकी अच्छी-खासी लोकप्रियता थी।

उन्होंने दावा किया कि कई लोगों ने उन्हें बताया था कि उन्होंने उन्हें वोट दिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पिछले चुनावों में इन इलाकों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे।

मुथु के अनुसार, VVPAT की दोबारा गिनती से गिनती को लेकर बना शक दूर हो जाएगा और वह सातवें से पांचवें स्थान पर आ सकते हैं।

कोर्ट ने पाया कि उनके शक का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत या परिस्थिति पेश नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मुथु का यह मानना ​​कि उनके जन-कार्यों की वजह से उन्हें ज़्यादा वोट मिले होंगे, महज़ उनकी अपनी सोच थी।

मुथु ने यह भी तर्क दिया था कि 'कंडक्ट ऑफ़ इलेक्शन रूल्स, 1961' का नियम 56D उम्मीदवारों को VVPAT पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने का अधिकार देता है।

हालाँकि, कोर्ट ने कहा कि गिनती की प्रक्रिया के दौरान रिज़ल्ट शीट में एंट्रीज़ की घोषणा होने के बाद रिटर्निंग ऑफ़िसर को ऐसा आवेदन देना होता है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफ़िसर कारण दर्ज करके अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। कोर्ट ने पाया कि मुथु ने ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया था।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव याचिका में कार्रवाई का पूरा आधार बताने के लिए ज़रूरी बुनियादी तथ्य और ठोस विवरण नहीं थे। इसलिए, कोर्ट ने याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दिया।

मुथु की ओर से वकील पी.टी. पेरुमल पेश हुए।

कथबर्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट नर्मदा संपत पेश हुईं।

भारत के चुनाव आयोग की ओर से वकील निरंजन राजगोपालन पेश हुए।

[फ़ैसला पढ़ें]

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Madras High Court dismisses election petition against Colachel MLA Tharahai Cuthbert

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