मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की परिस्थितियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। [आरआर गोपालजी बनाम भारत संघ]
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता आरआर गोपालजी से कहा कि पहले सीबीआई और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दें।
गोपालजी ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुमुगासामी की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के विवरण का हवाला देते हुए दावा किया था कि जयललिता की मौत के आसपास कई विसंगतियां थीं।
उन्होंने कहा कि आयोग ने यह भी माना था कि जिस अस्पताल में जयललिता की मृत्यु से पहले उनका इलाज चल रहा था, वहां की ओर से चूक हुई। गोपालजी ने अपनी याचिका में कहा कि आयोग ने पाया कि निजी अस्पताल के डॉक्टर उसकी चिकित्सा स्थिति और इलाज के तरीके से संबंधित तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहे।
दिसंबर 2016 में जयललिता की मृत्यु के कारण हुए सार्वजनिक हंगामे के बाद, राज्य सरकार ने उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुमुगासामी आयोग का गठन किया था।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें